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Wednesday, 28 October 2026
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रेलवे आरक्षण काउंटरों पर भी मिलेगी यात्रा बीमा सुविधा, 27 अक्टूबर से लागू होगी नई व्यवस्था

रेलवे आरक्षण काउंटरों पर भी मिलेगी यात्रा बीमा सुविधा, 27 अक्टूबर से लागू होगी नई व्यवस्था

Mumbai , 26 अक्टूबर . भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. 27 अक्टूबर से आरक्षित टिकट बुक कराने वाले यात्री अब रेलवे के पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (पीआरएस) काउंटरों पर भी वैकल्पिक यात्रा बीमा (ऑप्शनल ट्रैवल इंश्योरेंस) का लाभ ले सकेंगे.

अब तक यह सुविधा केवल आईआरसीटीसी के माध्यम से ई-टिकट बुक कराने वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध थी. नई व्यवस्था लागू होने के बाद देशभर के रेलवे आरक्षण काउंटरों से आरक्षित टिकट खरीदने वाले यात्री भी यात्रा के दौरान बीमा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे.

रेलवे के अनुसार, बीमा सुविधा का लाभ लेने के लिए यात्रियों को टिकट बुकिंग के समय अपना मोबाइल नंबर देना होगा और बीमा प्रीमियम का भुगतान डिजिटल माध्यम से करना होगा. मौजूदा योजना के तहत बीमा प्रीमियम मात्र 45 पैसे प्रति यात्री निर्धारित किया गया है.

यात्रा बीमा योजना के तहत यात्रियों को रेलवे दुर्घटना या अप्रिय घटना में मृत्यु होने पर: 10 लाख रुपए, स्थायी पूर्ण विकलांगता पर: 10 लाख रुपए, स्थायी आंशिक विकलांगता पर: 7.5 लाख रुपए तक, चोट लगने पर अस्पताल में इलाज के खर्च के लिए: 2 लाख रुपए तक और पार्थिव शरीर के परिवहन के लिए: 10 हजार रुपए की कवरेज प्राप्त होगी.

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि बीमा कवरेज की शर्तें और नियम वही होंगे जो वर्तमान में आईआरसीटीसी के ई-टिकट यात्रियों के लिए लागू हैं.

बीमा विकल्प चुनने वाले यात्रियों को उनकी पॉलिसी से संबंधित जानकारी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी. आरक्षण काउंटरों पर तैनात कर्मचारी यात्रियों को इस सुविधा के बारे में मार्गदर्शन देंगे तथा प्रीमियम संग्रह और आवश्यक विवरण दर्ज करने में सहायता करेंगे.

मध्य रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे बेहद कम प्रीमियम पर उपलब्ध इस वैकल्पिक बीमा सुविधा का लाभ उठाएं, जिससे रेल यात्रा के दौरान अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.

रेलवे का कहना है कि यात्री सुरक्षा, सुविधा और कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है और भविष्य में भी यात्री हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसी जनहितकारी पहल जारी रहेंगी.

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एएमटी/डीकेपी

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