ईडी ने पिनाराई विजयन के आवास पर चिपकाया नोटिस, कोच्चि में पेश होने के निर्देश

तिरुवनंतपुरम, 17 अक्टूबर . Enforcement Directorate (ईडी) ने Saturday को केरल के पूर्व Chief Minister पिनाराई विजयन के किराये के आवास पर पांच पन्नों का नोटिस चिपकाया, जिसमें उन्हें Friday को कोच्चि में एजेंसी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है.
खबर के अनुसार, आवास पर किसी ने भी नोटिस स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद ईडी अधिकारियों ने नोटिस को प्रवेश द्वार पर चिपका दिया. एजेंसी ने पहले नोटिस डाक द्वारा भेजा था. इस घटनाक्रम पर Political प्रतिक्रिया हुई, जिसमें सीपीआई (एम) के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्री वी. शिवनकुट्टी ईडी अधिकारियों के आने की सूचना मिलने पर आवास पर पहुंचे.
मीडिया से बात करते हुए शिवनकुट्टी ने बताया कि ईडी के अधिकारी पहले उनके आवास पर गए और विजयन के बारे में पूछताछ की. घर के कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि विजयन वहां नहीं हैं और कन्नूर में हैं.
अधिकारी बाद में कुछ Policeकर्मियों के साथ वापस आए. शिवनकुट्टी ने बताया कि उन्होंने वहां मौजूद लोगों से कहा कि चूंकि कोई भी नोटिस लेने को तैयार नहीं है, इसलिए उनके पास नोटिस को प्रवेश द्वार पर चिपकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है.
ईडी की इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए शिवनकुट्टी ने कहा कि विजयन का पता सबको पता था और अगर वे नोटिस व्यक्तिगत रूप से देना चाहते थे तो कन्नूर जाकर उनसे मिल सकते थे. उन्होंने कहा, “मुझे समझ नहीं आता कि ईडी ने ऐसा क्यों किया. अगर वे चाहते तो कन्नूर जाकर उनसे मिल सकते थे.”
शिवनकुट्टी ने इस कार्रवाई को गंभीर बताते हुए कहा कि मामला Supreme Court में विचाराधीन है और आरोप लगाया कि एजेंसी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रही है.
विजयन नोटिस में दिए गए निर्देशानुसार Friday को कोच्चि में ईडी के समक्ष पेश होने के सवाल पर शिवनकुट्टी ने इस पर अटकलें लगाने से इनकार कर दिया. पूर्व मंत्री ने कहा, “यह आपको उनसे पूछना होगा.”
यह नोटिस उसी आवास पर चिपकाया गया है, जहां कुछ महीने पहले ईडी अधिकारियों ने छापा मारा था और एक लाल डायरी बरामद की थी, जिसके बारे में माना जाता है कि इसने दो बार के अनुभवी Chief Minister और केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता विजयन के लिए कई राज खोल दिए हैं. हालांकि ईडी अधिकारियों का कहना है कि नोटिस स्वीकार न किए जाने पर यह एक सामान्य प्रक्रिया है.
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एएसएच/वीसी


