
New Delhi, 2 जून . दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास सैदुलादाब इलाके में एक बहुमंडिला इमारत गिरने से छह लोगों की मौत के मामले में साकेत कोर्ट ने Tuesday को 71 वर्ष के मकान मालिक करमबीर सेजवाल को तीन दिन की Police हिरासत में भेज दिया है.
दिल्ली Police ने मकान मालिक करमबीर सेजवाल की पांच दिन की Police हिरासत मांगी थी. कोर्ट में दिल्ली Police ने दलील देते हुए कहा कि वह इमारत के मालिक हैं. हमें मालिकाना हक का रिकॉर्ड देखना होगा. उनके अलावा इस घटना से जुड़े अन्य आरोपी फरार हैं. पिछले बिल्डर ने भी अवैध निर्माण किया था. मालिक उसके बारे में जानता है. हम उसे ढूंढना चाहते हैं. इसी के आधार पर कोर्ट ने मकान मालिक से पूछताछ, मामले की जांच और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उन्हें तीन दिन की Police हिरासत में भेज दिया है.
मामले को लेकर करमबीर सेजवाल के वकील ने बताया कि धारा 105 गैर इरादतन हत्या के तहत मामला दर्ज किया गया है. हालांकि इस मामले में अभी तक कोई सबूत पेश नहीं हुआ है. वकील ने यह भी कहा कि जिस इलाके में यह इमारत थी, वहां की जमीन और निर्माण की स्थिति पहले से ही कमजोर और जटिल रही है.
फिलहाल Police हादसे के कारणों, अवैध निर्माण और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है, वहीं कोर्ट ने Police को तीन दिन में पूछताछ पूरी कर जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.
यह घटना बीते Sunday की है, जहां शाम के समय एक पांच मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई. बिल्डिंग पास की एक कैंटीन पर गिरी, जहां कई लोग खाना खा रहे थे. इस घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं, छह लोगों की मौत हो गई. इस संबंध में आज साकेत कोर्ट ने मामले की जांच और भवन के अवैध निर्माण के खिलाफ फैसला सुनाते हुए मकान मालिक को तीन दिन की Police हिरासत में भेज दिया.
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डीके