महाराष्ट्र में एफडीए ने 9 करोड़ रुपए के खाद्य उत्पाद जब्त किए, लिस्ट में पतंजलि घी भी शामिल

New Delhi, 3 नवंबर . Maharashtra खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने दीपावली से पहले खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए राज्य भर में चलाए गए एक अभियान के दौरान 9 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के खाद्य उत्पाद जब्त किए हैं. इनमें पतंजलि ब्रांड का गाय का घी भी शामिल है.
एनडीटीवी प्रॉफिट की एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के सभी सात प्रशासनिक डिवीजनों में चलाए गए इस अभियान में 114 खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई. साफ-सफाई और नियमों के पालन में गंभीर कमियों के कारण 19 खाद्य कारोबारियों के लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिए गए.
रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रमुख कार्रवाइयों में से एक के तहत, एफडीए ने छत्रपति संभाजीनगर में एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास से लगभग 20 लाख रुपए कीमत का 2,279 लीटर पतंजलि गाय का घी जब्त किया. अधिकारियों ने बताया कि ‘फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006’ के प्रावधानों के तहत, गलत लेबलिंग और मिलावट के संदेह में इस स्टॉक को जब्त किया गया है.
सबसे बड़ी जब्ती कोंकण डिवीजन से हुई, जहां ठाणे जिले के भिवंडी में एक जगह से विभिन्न ब्रांडों का 1.44 लाख किलोग्राम से अधिक खाद्य तेल जब्त किया गया. पुणे, सतारा, सोलापुर और छत्रपति संभाजीनगर में की गई जांच के दौरान खाद्य तेल, चावल, दाल और गुड़ जैसी कई अन्य चीजें भी जब्त की गईं.
इस अभियान में मसालों, आटे, डेयरी उत्पादों, मिठाइयों, स्नैक्स, ड्राई फ्रूट्स और बेकरी के सामान जैसे कई तरह के खाद्य उत्पाद शामिल थे.
रिपोर्ट के अनुसार, एफडीए ने बताया कि Mumbai में खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच के दौरान साफ-सफाई और नियमों के पालन में कई कमियां पाई गईं. इनमें गंदगी, कीड़े-मकोड़े होना, जरूरी दस्तावेजों की कमी और खाद्य पदार्थों को स्टोर करने के तरीकों में लापरवाही शामिल थी.
इसके अलावा, 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच प्रतिबंधित खाद्य उत्पादों के खिलाफ चलाए गए एक अलग अभियान में, विभाग ने 17 प्रतिष्ठानों से 79.4 लाख रुपए का सामान जब्त किया. साथ ही, अधिकारियों ने 13 First Information Report दर्ज कीं, 16 लोगों को गिरफ्तार किया, सात प्रतिष्ठानों को सील किया और छह वाहनों को जब्त किया.
हालांकि, एफडीए ने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि वे केवल लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं से ही खाद्य उत्पाद खरीदें. बिना लेबल वाले या खुले सामान लेने से बचें, और त्योहारों के सीजन में खरीदारी करते समय पैकेजिंग की जानकारी, बैच नंबर और एक्सपायरी की तारीख को ध्यान से जरूर जांच लें.
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डीकेएम/एबीएम


