
New Delhi, 22 अप्रैल . टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार बारामूला के सांसद राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. 24 अप्रैल को अदालत अंतरिम जमानत पर अपना फैसला सुनाएगी.
सांसद राशिद इंजीनियर ने अस्पताल में भर्ती अपने बीमार पिता से मिलने के लिए अंतरिम जमानत मांगी है. राशिद इंजीनियर के वकील ने कहा कि उनके पिता वेंटिलेटर पर हैं, इसलिए जल्द अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए. वकील ने आरोप लगाया कि उनकी गिरफ्तारी Political है. चुनाव के समय उन्हें अंतरिम जमानत मिल जाती है, लेकिन पिता की हालत खराब है और एनआईए विरोध कर रही है.
राशिद इंजीनियर ने एक महीने की अंतरिम जमानत मांगी है. हालांकि, एनआईए ने राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत का विरोध किया है, जबकि एनआईए सुरक्षा कारणों से सिर्फ कस्टडी पैरोल दिए जाने के लिए ही तैयार है. एनआईए के वकील ने कहा कि कस्टडी पैरोल में भी राशिद इंजीनियर अपने पिता और परिवार से मिल सकते हैं.
Wednesday को सभी पक्षों को सुनने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया. दो दिन बाद अदालत राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत पर फैसला देगी.
इससे पहले, राशिद इंजीनियर को संसद के बजट सत्र में हिस्सा लेने के लिए कस्टडी पैरोल दी गई थी.
गौरतलब है कि संसद में बारामूला का प्रतिनिधित्व करने वाले राशिद इंजीनियर को 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत एनआईए ने गिरफ्तार किया था. वे 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं. 2024 के Lok Sabha चुनाव में राशिद ने उत्तरी कश्मीर की बारामूला सीट से उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से अधिक वोटों से हराया था.
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डीसीएच/