सभी धर्मों में ईशनिंदा के खिलाफ कानून लाया जाए : पंजाब भाजपा प्रमुख

चंडीगढ़, 19 अप्रैल . पंजाब के Governor गुलाब चंद कटारिया द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब की ‘बेअदबी’ (अपवित्रता) के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करने वाले बिल को मंजूरी दिए जाने के बाद, राज्य भाजपा प्रमुख सुनील जाखड़ ने Sunday को Government से आग्रह किया कि वह सभी धर्मों की बेअदबी से जुड़ा कानून का मसौदा लाए.

गुरु ग्रंथ साहिब के प्रति सम्मान के प्रतीक के तौर पर, Chief Minister भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में विधानसभा ने 13 अप्रैल को सर्वसम्मति से यह बिल पास कर दिया.

social media पर एक संदेश में जाखड़ ने लिखा, “मैं पंजाब के Governor श्री गुलाब चंद कटारिया का ‘जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सम्मान संशोधन विधेयक, 2026’ को मंजूरी देने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं. इस कानून के लागू होने के बाद, अपवित्रता या बेअदबी करने वालों को अब कड़ी सजा मिलेगी.”

उन्होंने कहा, “हमें यह भी उम्मीद है कि पंजाब Government जल्द ही सभी धर्मों की बेअदबी से जुड़ा मसौदा कानून, जो अभी एक चुनिंदा समिति के पास है, विधानसभा में लाएगी, ताकि सभी धर्मों में ऐसी हरकतों को रोकने के लिए एक कानून बनाया जा सके.”

भाजपा नेता ने कहा कि इस कानून के पास होने से, गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वालों पर कड़ी सजा लागू करने का रास्ता साफ हो गया है.

इसके साथ ही, उन्होंने राज्य Government से आग्रह किया कि वह उस मसौदा कानून को भी विचार और पारित करने के लिए विधानसभा में लाए, जिसे पिछले साल के विधानसभा सत्र के दौरान चुनिंदा समिति के पास भेजा गया था.

उन्होंने आगे कहा कि सभी धर्मों, जिसमें हिंदू धर्म भी शामिल है, की पवित्र मूर्तियों और धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी को रोकने के लिए भी एक कानून बनाया जाना चाहिए, क्योंकि हाल के दिनों में कुछ विभाजनकारी ताकतें ऐसी निंदनीय हरकतों में शामिल रही हैं.

उन्होंने यह भी कहा कि Government को इस कानून को जल्द से जल्द विधानसभा में पेश करके पास करना चाहिए, क्योंकि सभी धर्मों के लोग इसकी मांग कर रहे हैं.

यह नया कानून ‘बेअदबी’ के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान करता है, जिससे ऐसे अपराधों से निपटने के लिए देश में सबसे सख्त कानूनी ढांचों में से एक तैयार होता है. इसके अलावा, यह कानून त्वरित जांच सुनिश्चित करता है, अपराधों को गैर-जमानती बनाता है, और पांच साल से लेकर आजीवन कारावास तक की कड़ी सजा के साथ-साथ 20 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान करता है; साथ ही, ‘बेअदबी’ में मदद करने वालों को भी इसके लिए उतना ही जवाबदेह ठहराता है.

एससीएच

Leave a Comment