गुजरात: कच्छ में मादक पदार्थों के तस्कर से 22.31 लाख रुपए की संपत्ति जब्त

भुज, 6 अगस्त . Gujarat Police ने कच्छ में मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित 22.31 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है. पिछले तीन वर्षों में मादक पदार्थों के मामले में तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेरकर्ता (संपत्ति की जब्ती) अधिनियम, 1976 के तहत संपत्ति की यह पहली सफल जब्ती है.

यह कार्रवाई मादक पदार्थों के अवैध व्यापार में शामिल लोगों के वित्तीय नेटवर्क को निशाना बनाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है.

Gujarat Police के अनुसार, यह पहल उपChief Minister हर्ष संघवी और Police महानिदेशक (डीजीपी) जीएस मलिक के निर्देशों पर शुरू की गई है.

Police ने बताया कि वे मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित चल और अचल संपत्तियों की पहचान कर रहे हैं और कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से उन्हें जब्त करने की कार्रवाई कर रहे हैं.

अधिकारियों द्वारा अवैध व्यापार को समर्थन देने वाले वित्तीय ढांचे को नष्ट करने के लिए मादक औषधि एवं मनोरोगी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के संबंध में तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेरकर्ता (संपत्ति की जब्ती) अधिनियम, 1976 के प्रावधानों का उपयोग किया जा रहा है.

यह ताजा जब्ती पूर्वी कच्छ Police के विशेष अभियान समूह (एसओजी) की जांच के बाद हुई है.

भुज-कच्छ सीमा क्षेत्र के Police महानिरीक्षक चिराग कोरडिया के मार्गदर्शन और पूर्वी कच्छ गांधीधाम के Police अधीक्षक सागर बागमार की देखरेख में एसओजी ने एक मामला तैयार किया, जिसे Mumbai स्थित सेफेमा सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया. प्राधिकारी ने बाद में संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी किया.

जब्त की गई संपत्ति पिंटू वेदानंद उर्फ ​​बेदानंद यादव से जुड़ी है, जिसे Police ने आदतन अपराधी बताया है और जिसे पहले भी गांधीधाम में मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में तीन से चार बार गिरफ्तार किया जा चुका है.

जांच के दौरान, अधिकारियों ने आरोप लगाया कि यादव ने अवैध मादक पदार्थों के व्यापार से प्राप्त धन का उपयोग करके अपने और अपनी पत्नी के नाम पर संपत्ति अर्जित की थी.

Police के अनुसार, जब्त की गई संपत्तियों में 15 लाख रुपए मूल्य का एक मकान और तीन वाहन शामिल हैं, जिससे जब्त की गई संपत्ति का कुल मूल्य 22.31 लाख रुपए हो जाता है.

एमएस/

Leave a Comment