
इस्लामाबाद, 18 सितंबर . स्थानीय मीडिया की Friday की रिपोर्ट के मुताबिक, social media पर विवादित पोस्ट के मामले में Supreme Court से जमानत मिलने के कुछ ही घंटों बाद, Pakistanी मानवाधिकार वकील ईमान जैनब मजारी-हजीर और उनके पति हादी अली चट्टा को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और इस्लामाबाद की आतंकवाद-रोधी अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
Thursday को Supreme Court की एक डिवीजन बेंच ने social media पोस्ट मामले में दोनों वकीलों की सजा पर रोक लगा दी, जिसके बाद उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया.
‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की रिपोर्ट के अनुसार, Supreme Court की बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट (आईएचसी) के रवैये पर सवाल उठाए. बेंच ने कहा कि यह अजीब बात है कि आईएचसी ने Supreme Court के 12 मई के आदेश का जिक्र तो किया, लेकिन उसका पालन नहीं किया.
मदारी-हाजिर और चट्टा को 23 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और एंटी-टेररिज्म कोर्ट (एटीसी) ने उन्हें 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया था. 24 जनवरी को, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने social media पोस्ट से जुड़े मामले में कई आरोपों के तहत दोनों को 17-17 साल की जेल और 36-36 मिलियन Pakistanी रुपए का जुर्माना लगाया.
दोनों वकीलों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी सजा को चुनौती दी और बाद में सजा पर रोक लगाने की अपील दायर की. ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की रिपोर्ट के अनुसार, चूंकि मामला आईएचसी में लंबित था, इसलिए दोनों ने Supreme Court का दरवाजा खटखटाया और सजा पर रोक लगाने की मांग की.
12 मई को, Supreme Court ने आईएचसी को आदेश दिया कि वह उनकी सजा पर रोक लगाने की याचिकाओं पर फैसला करे. हालांकि, चार महीने बीत जाने के बाद भी आईएचसी ने इन याचिकाओं पर कोई फैसला नहीं सुनाया है.
25 अगस्त को, Pakistan के ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने मजारी-हाजिर की बिगड़ती सेहत पर गहरी चिंता जताई और जेल के अंदर मेडिकल सुविधाओं की स्थिति को चिंताजनक बताया.
यह बयान उनके परिवार की ओर से उनकी बिगड़ती सेहत पर चिंता जताने और जेल में उपलब्ध मेडिकल सुविधाओं की पर्याप्तता पर सवाल उठाने के बाद आया.
परिवार के अनुसार, ईमान एक हफ्ते से चेस्ट इन्फेक्शन से जूझ रही थी.
खबरों के मुताबिक, ब्लड टेस्ट में व्हाइट ब्लड सेल की संख्या ज्यादा पाई गई, जो इन्फेक्शन का संकेत था. परिवार ने कहा कि टीबी जैसी गंभीर बीमारियों की संभावना को खत्म करने और कारण का पता लगाने के लिए चेस्ट एक्स-रे की जरूरत थी, लेकिन जेल प्रशासन ने यह टेस्ट नहीं करवाया.
बयान में कहा गया कि हमारी चिंता इस बात से और बढ़ गई है कि अदियाला जेल के महिला सेक्शन में जिन कैदियों को संक्रामक बीमारियां हैं, उन्हें अलग नहीं रखा जाता और वे दूसरी कैदियों और बच्चों के साथ घुल-मिल जाती हैं. महिलाओं के लिए मेडिकल सुविधाएं और डॉक्टरों की उपलब्धता बहुत ही खराब स्थिति में है. एचआरसी-Pakistan ने Pakistanी अधिकारियों से ईमान और सभी महिला कैदियों को तुरंत और अच्छी क्वालिटी का इलाज देने की मांग करते हुए कहा कि जेल में होने का मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति से स्वास्थ्य का अधिकार छीन लिया जाए.
संगठन ने कहा कि हिरासत में मौजूद हर व्यक्ति की जान, सेहत और सम्मान की सुरक्षा सीधे तौर पर राज्य और जेल प्रशासन की जिम्मेदारी है. चाहे मामला Political, कानूनी या किसी भी तरह का हो, किसी भी कैदी को जरूरी मेडिकल सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता.
अधिकारों के लिए काम करने वाली इस संस्था ने ईमान का तुरंत चेस्ट एक्स-रे और पूरी मेडिकल जांच कराने, और जरूरत पड़ने पर उन्हें किसी सही अस्पताल में भेजने की मांग की.
इसने अधिकारियों से यह भी कहा कि वे सभी महिला कैदियों को स्पेशलिस्ट मेडिकल केयर, दांतों के इलाज, जरूरी दवाओं और जांच की सुविधाओं तक तुरंत पहुंच उपलब्ध कराएं. एचआरसी ने कहा कि ईमान और हादी की लंबित कानूनी याचिकाओं पर निष्पक्ष और समय पर न्यायिक कार्यवाही होनी चाहिए.
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डीकेएम/पीएम