पश्चिम बंगाल के फरार व्यापारी तुलु मंडल के करीबी सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारी गिरफ्तार

कोलकाता, 2 नवंबर . पश्चिम बंगाल की बीरभूम Police ने Monday को बताया कि उसने एक सेवानिवृत्त Governmentी अधिकारी को फरार पत्थर खदान मालिक तुलु मंडल उर्फ मोहम्मद नजीबुद्दीन से कथित संबंधों के आरोप में गिरफ्तार किया है. यह गिरफ्तारी अवैध पत्थर खदान संचालन और अवैध संपत्ति के कथित संचय की चल रही जांच के सिलसिले में की गई है.
गिरफ्तार सेवानिवृत्त अधिकारी रबीउल इस्लाम कभी बीरभूम के उप जिला भूमि एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी थे. बीरभूम उनका गृह जिला है और तुलु मंडल का कार्यक्षेत्र भी इसी जिले में था. तुलु मंडल बीरभूम के पूर्व जिला अध्यक्ष अनुब्रता मंडल के करीबी थे.
उन्होंने इसी वर्ष Governmentी सेवाओं से सेवानिवृत्ति ली.
इस्लाम को Monday को बीरभूम जिले के सूरी स्थित निचली अदालत में पेश किया जाएगा और लोक अभियोजक उनकी Police हिरासत की मांग करेंगे.
Police के अनुसार, 13 अक्टूबर को दायर आरोप पत्र में 12 आरोपियों के नाम हैं. इनमें से 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मुख्य आरोपी तुलु मंडल अभी भी फरार है. रबीउल इस्लाम, जिसका नाम भी आरोपपत्र में शामिल था, Sunday और Monday की दरमियानी रात को Police द्वारा की गई छापेमारी में पकड़े जाने तक गिरफ्तारी से बचता रहा था.
तुलु मंडल से जुड़े मामले में गिरफ्तार होने वाले इस्लाम पहले नौकरशाह नहीं हैं. इसी साल 4 अक्टूबर को बीरभूम जिला Police ने मोहम्मदबाजार ब्लॉक के तत्कालीन ब्लॉक भूमि राजस्व अधिकारी (एनएलआरओ) सब्यसाची मंडल को गिरफ्तार किया था.
बाद में उन्हें अदालत में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया. इस बार इसी मामले में सेवानिवृत्त उप जिला भूमि अधिकारी रबीउल इस्लाम की गिरफ्तारी ने जांच को एक नया मोड़ दे दिया है.
तुलु मंडल से जुड़े इस मामले की शुरुआत से ही कई प्रशासनिक अधिकारियों के नाम सुर्खियों में रहे हैं. आरोपपत्र में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के अलावा, Police जांच का दायरा भी बढ़ा रही है.
बीरभूम Police ने अब तक तुलु मंडल, उनके रिश्तेदारों और करीबी सहयोगियों की 220 करोड़ रुपए की नकदी और सोने के रूप में संपत्ति जब्त की है. इन सभी रिश्तेदारों और सहयोगियों ने जांच अधिकारियों के सामने कबूल किया है कि ये संपत्ति तुलु की थी और उन्हें पत्थर कारोबारी के दबाव में इसे अपने घरों में छिपाकर रखना पड़ा था.
–
एमएस/


