नेपाल सरकार ने महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म की छुट्टी देने का रखा प्रस्ताव

काठमांडू, 4 अक्टूबर . नेपाल Government ने ‘सिविल सर्विस एक्ट 1992’ में बदलाव कर महिला Governmentी कर्मचारियों को मासिक धर्म अवकाश देने का प्रस्ताव रखा है. Government ने फेडरल सिविल सर्विस से जुड़े कानूनों में संशोधन और उन्हें एक साथ लाने वाले विधेयक में Governmentी कर्मचारियों को मिलने वाली छुट्टियों में मासिक धर्म अवकाश को भी शामिल किया है. यह विधेयक इसी हफ्ते फेडरल पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट में दर्ज किया गया.

अगर यह बिल कानून बन जाता है, तो नेपाल उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जहां महिला Governmentी कर्मचारियों को मासिक धर्म के दौरान छुट्टी मिलती है. दक्षिण कोरिया और जापान समेत कुछ देशों में मासिक धर्म की छुट्टी का प्रावधान है, जबकि ज्यादातर देशों में महिला Governmentी कर्मचारियों के लिए ऐसी अलग छुट्टी की व्यवस्था नहीं है.

India में सेंट्रल सिविल सर्विसेज के छुट्टी से जुड़े नियमों में मासिक धर्म की छुट्टी के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है. मार्च 2026 में India के Supreme Court ने पूरे देश में मासिक धर्म की छुट्टी की नीति लागू करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था. हालांकि, कोर्ट ने Government को बातचीत और सलाह-मशविरे के बाद इस मुद्दे पर विचार करने की छूट दी थी.

India के कुछ राज्यों में सीमित तौर पर मासिक धर्म की छुट्टी की सुविधा मिलती है. उदाहरण के लिए, बिहार और Odisha में Governmentी कर्मचारियों को महीने में दो दिन की ऐसी छुट्टी मिलती है.

प्रस्तावित बिल के मुताबिक, महिला कर्मचारियों को दूसरे कर्मचारियों की तरह कैजुअल लीव, होम लीव, सिक लीव, स्टडी लीव और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव मिलती रहेगी. इसके अलावा उनके लिए मासिक धर्म की छुट्टी, मैटरनिटी लीव, बच्चे के जन्म से जुड़ी छुट्टी और मैटरनिटी केयर लीव का भी प्रस्ताव रखा गया है.

हालांकि, बिल में अभी यह साफ नहीं किया गया है कि मासिक धर्म की छुट्टी किन शर्तों पर मिलेगी और महिला कर्मचारी हर महीने कितने दिनों की छुट्टी ले सकेंगी.

नेपाल Government ने यह कदम ऐसे समय उठाया है, जब पिछले करीब दो दशकों में देश की Governmentी सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ी है. 2007 में सिविल सर्विस एक्ट 1993 में बदलाव किया गया था. इसके तहत Governmentी नौकरियों में कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों के लिए 45 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई. आरक्षित पदों में से 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए रखे गए इस कानून का नेपाल की Governmentी सेवाओं में महिलाओं और दूसरे कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों की हिस्सेदारी बढ़ाने में बड़ा असर पड़ा है.

नेपाल Government के इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के मुताबिक, केंद्र, प्रांत और स्थानीय स्तर की Governmentी संस्थाओं में काम करने वाली और डिपार्टमेंट ऑफ सिविल पर्सनल रिकॉर्ड्स (निजामती किताबखाना) में रजिस्टर्ड महिला कर्मचारियों की हिस्सेदारी मार्च 2026 के मध्य तक बढ़कर 30 प्रतिशत हो गई थी. साल 2008 में यह आंकड़ा करीब 8 प्रतिशत था.

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एवाई/एएस

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