दिशा सालियान की मौत मामले में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर, पिता के बयान के बाद जांच तेज

New Delhi, 14 सितंबर . केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने Monday को दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में First Information Report दर्ज कर ली है. यह कार्रवाई बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश के बाद की गई है. दिशा की मौत जून 2020 में Mumbai में हुई थी और उनकी मौत के कुछ ही दिनों बाद सुशांत सिंह राजपूत की भी मौत हो गई थी. दोनों मामलों के समय को लेकर लंबे समय से कई तरह के सवाल और चर्चाएं होती रहीं.

First Information Report दर्ज होने से दो दिन पहले दिशा के पिता सतीश सालियान ने सीबीआई के सामने अपना बयान दर्ज कराया था. अपने बयान में उन्होंने कई लोगों के नाम लिए और आरोप लगाया कि उनकी बेटी की मौत से जुड़े मामले में कथित साजिश और उसके बाद मामले को दबाने की कोशिश की गई. सतीश सालियान ने पूर्व Chief Minister उद्धव ठाकरे, उनके बेटे और शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे समेत कई अन्य लोगों की भूमिका की जांच की मांग की है.

सतीश सालियान के बयान के मुताबिक, मामले में कई लोगों की भूमिका की गहराई से जांच किए जाने की जरूरत है. उन्होंने आपराधिक साजिश, दिशा की मौत को आत्महत्या बताने वाली गलत कहानी तैयार करने और उसे फैलाने के साथ-साथ सबूतों को दबाने, नष्ट करने या उनमें कथित छेड़छाड़ किए जाने जैसे आरोपों की जांच की मांग की है.

बयान में जिन लोगों के नाम का जिक्र किया गया है, उनमें आदित्य ठाकरे, रोहन रॉय, डिनो मोरिया, सूरज पंचोली, आदित्य ठाकरे के बॉडीगार्ड्स, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, सचिन वाजे, परमबीर सिंह, डीसीपी विशाल ठाकुर, उद्धव ठाकरे और अनिल देशमुख समेत कई Police अधिकारियों के नाम शामिल हैं.

इसके अलावा, मालवणी Police स्टेशन से जुड़े अधिकारियों, दिशा के पोस्टमार्टम में कथित देरी से जुड़े डॉक्टरों और स्टाफ, कलिना स्थित फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी के कर्मचारियों, रीजेंट गैलेक्सी बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड्स और कई अन्य लोगों का भी बयान में जिक्र किया गया है.

सीबीआई ने इससे पहले दिशा सालियान की मौत से जुड़े सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए मालवणी Police को पत्र लिखा था. एजेंसी ने ये रिकॉर्ड अपनी जांच को आगे बढ़ाने के लिए मांगे थे. अब बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने इस मामले में First Information Report दर्ज कर ली है.

बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले में नए सिरे से जांच के लिए सीबीआई को निर्देश दिए. कोर्ट ने कहा था कि जांच की निगरानी के लिए सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त किया जाए.

पीके/पीएम

Leave a Comment