
New Delhi, 25 अगस्त . Supreme Court ने Tuesday को पूर्व तहलका संपादक तरुण तेजपाल को दो हफ्ते के अंदर सरेंडर करने के लिए कहा है. सहयोगी के यौन शोषण के मामले में तरुण तेजपाल ने बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से दी गई 10 साल की सजा को Supreme Court में चुनौती दी थी.
Supreme Court ने कहा है कि अगर तेजपाल सरेंडर कर देते हैं तो कोर्ट 22 सितंबर को इस मामले पर सुनवाई करेगा.
यह मामला साल 2013 का है. तरुण तेजपाल पर आरोप था कि उन्होंने गोवा के एक लग्जरी होटल की लिफ्ट में अपनी जूनियर सहयोगी के साथ यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म किया. शिकायत के बाद गोवा Police ने उनके खिलाफ दुष्कर्म समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया था. नवंबर 2013 में तरुण तेजपाल को गिरफ्तार किया गया था.
लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मई 2021 में मापुसा की सत्र अदालत ने सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए तरुण तेजपाल को सभी आरोपों से बरी कर दिया था.
लेकिन गोवा Government इस फैसले से संतुष्ट नहीं थी और उसने इसे बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी. 6 अगस्त 2026 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलट दिया और तेजपाल को दोषी ठहराया. हाईकोर्ट ने उन्हें कई धाराओं के तहत दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई.
हाईकोर्ट के फैसले के बाद दोनों पक्ष Supreme Court पहुंच गए. 20 अगस्त को तरुण तेजपाल ने Supreme Court में याचिका दायर कर हाईकोर्ट के फैसले और 10 साल की सजा को चुनौती दी थी. वहीं 18 अगस्त को गोवा Government ने भी Supreme Court में अर्जी दाखिल की थी. Government ने मांग की थी कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तेजपाल को हाईकोर्ट ने जो सजा दी है, वह कम है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए.
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वीकेयू/एएस