गाजियाबाद गोलीबारी और हत्या के प्रयास के मामले में वांछित आरोपी गिरफ्तार, तमंचा और कारतूस बरामद

New Delhi, 13 अक्टूबर . दिल्ली Police की पूर्वी जिला इकाई के वाहन चोरी निरोधक दस्ते (एएटीएस) ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हाल ही में हुई गोलीबारी और हत्या के प्रयास के मामले में वांछित 23 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया है. Police ने उसके कब्जे से एक देसी पिस्तौल और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. Police ने Tuesday को एक बयान जारी कर यह जानकारी दी.

Police के अनुसार, आरोपी की पहचान वाशिद के रूप में हुई है, जो उस्मानपुर के जगजीत नगर का निवासी है. अवैध हथियारों के साथ उसकी आवाजाही की सूचना मिलने के बाद Police ने 10 अक्टूबर को गाजीपुर स्थित मुल्ला कॉलोनी के आईएफसी क्षेत्र में पेपर मार्केट के पास उसे पकड़ लिया. हथियार बरामद होने के संबंध में गाजीपुर थाने में शस्त्र अधिनियम की धाराओं 25, 54 और 59 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

पूछताछ के दौरान वाशिद ने कथित तौर पर बताया कि उसने उस्मानपुर के एक व्यक्ति से हथियार हासिल किए थे और वह अपने साथियों से मिलने के लिए इलाके में आया था. Police ने कहा कि आरोपी के बयानों और उसके बताए गए तथ्यों का सत्यापन किया जा रहा है.

Police के मुताबिक, आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच के दौरान पता चला कि वह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के मसूरी थाने में दर्ज प्राथमिकी संख्या 329/2026 में वांछित था. यह मामला 28 सितंबर को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109(1) के तहत दर्ज किया गया था, जो हाल ही में हुई गोलीबारी और हत्या के प्रयास से संबंधित है. Police ने बताया कि इस मामले में भी वाशिद को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया है.

Police के अनुसार, वाशिद के खिलाफ दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कुल छह आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें हत्या के प्रयास, हत्या, दंगा और शस्त्र अधिनियम से संबंधित मामले शामिल हैं. दिल्ली में उसके खिलाफ दर्ज मामलों में न्यू उस्मानपुर थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 के तहत दर्ज प्राथमिकी संख्या 257/2023 और वेलकम थाने में शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत दर्ज प्राथमिकी संख्या 380/2023 शामिल हैं. इसके अलावा, न्यू उस्मानपुर थाने में शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत प्राथमिकी संख्या 671/2024 भी दर्ज है.

उत्तर प्रदेश में उसके खिलाफ बुलंदशहर जिले के गुलावठी थाने में दो मामले दर्ज हैं. इनमें प्राथमिकी संख्या 161/2022 भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 148, 149, 302, 34 और 120बी के तहत दर्ज की गई थी. वहीं, प्राथमिकी संख्या 164/2022 शस्त्र अधिनियम की धाराओं 3 और 25 के तहत दर्ज है. छठा मामला मसूरी थाने में दर्ज गोलीबारी और हत्या के प्रयास से संबंधित प्राथमिकी है.

Police के मुताबिक, वाशिद जगजीत नगर का रहने वाला है और एक रेडीमेड कपड़ा फैक्ट्री में मजदूर के रूप में काम करता था. उसने दसवीं कक्षा तक पढ़ाई की है. यह कार्रवाई पूर्वी जिले के एएटीएस प्रभारी निरीक्षक प्रमोद के नेतृत्व में की गई. अभियान की निगरानी सहायक Police आयुक्त (ऑपरेशन) ने की. Police अधिकारियों ने बताया कि मामले की आगे जांच जारी है. जांच के तहत बरामद हथियारों के स्रोत का पता लगाया जा रहा है. साथ ही, आरोपी के अन्य साथियों से संबंधों की जांच और अवैध हथियारों की आपूर्ति में कथित रूप से शामिल लोगों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है.

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डीएससी

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