वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने का फॉर्म नोटिफाई कर दिया गया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आईटीआर फॉर्म 1-6, आईटीआर-वी और एक्नॉलेजमेंट फॉर्म नोटिफाई किया है.
सामान्य करदाताओं को वित्त वर्ष 2022-23 का आईटीआर 31 जुलाई तक फाइल करना है. फॉर्म में तीन बदलाव किए गए हैं. सीए कीर्ति जोशी ने बताया, वर्चुअल एसेट के लिए अलग शेड्यूल दिया गया है. इसमें वर्चुअल एसेट की खरीद लागत, खरीदने और बेचने की तारीख और यदि बतौर गिफ्ट मिला है, तो उसकी जानकारी देनी होगी.
जो लोग शेयर बाजार में इंट्रा-डे ट्रेडिंग करते हैं, उन्हें विकल्प दिया गया है कि वे इस तरह के ट्रांजेक्शन का टर्नओवर फॉर्म में भरें. हालांकि यह अनिवार्य नहीं है. फॉर्म में करदाताओं को यह भी बताना होगा कि उन्होंने पूर्व में किसी साल नए टैक्स रिजीम का चयन किया था या नहीं.
