
New Delhi, 5 जुलाई . अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने अदाणी ग्रुप के खिलाफ अपने मामले को समाप्त करने से कहीं अधिक कार्य किया है.
डीओजे ने एक अभूतपूर्व कोर्ट फाइलिंग में मामले के कानूनी और अधिकार-क्षेत्र से जुड़े आधार पर सवाल उठाए गए हैं, बाइडन के कार्यकाल के आखिरी दिनों में आरोप तय करने के समय को चुनौती दी गई है, और यह बताया गया है कि विभाग का मानना है कि यह केस शुरू ही नहीं किया जाना चाहिए था.
एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के लिए, यह फाइलिंग लगभग दो साल की कड़ी अंतरराष्ट्रीय जांच के बाद कानूनी मामले में एक बड़ा बदलाव है. इस दौरान, आरोपों ने ग्रुप को लेकर निवेशकों की धारणा पर असर डाला, बाजार में अरबों की वैल्यू खत्म कर दी और लाखों रिटेल शेयरधारकों को प्रभावित किया.
अपने ही सबसे हाई-प्रोफाइल कॉर्पोरेट मुकदमों में से एक की असामान्य रूप से खुलकर की गई समीक्षा में, डीओजे ने इस मामले के कानूनी आधार, अधिकार क्षेत्र और सबूतों पर सवाल उठाए हैं. साथ ही, इसने पिछली अमेरिकी Government के कार्यकाल के आखिरी दिनों में आरोप-पत्र को सार्वजनिक करने की आलोचना करते हुए इसे “नाम खराब करने” की एक ऐसी कोशिश बताया है, जिसे “मुकदमा चलने की किसी भी वास्तविक संभावना के बिना” अंजाम दिया गया था.
अमेरिकी न्याय विभाग की 4 जुलाई की फाइलिंग का सबसे अहम हिस्सा अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी के खिलाफ आपराधिक मामले को खारिज करने की उसकी अपील नहीं है. बल्कि, यह विभाग का वह विस्तृत स्पष्टीकरण है जिसमें बताया गया है कि अब उसे क्यों लगता है कि इस मुकदमे में बुनियादी तौर पर खामियां थीं.
डीओजे का कहना है कि सिक्योरिटीज से जुड़े आरोप “कभी नहीं लगाए जाने चाहिए थे.” केस को खत्म करने का फैसला लेना कोई मुश्किल काम नहीं था. इसके लिए कई कानूनी, सबूतों से जुड़े और पॉलिसी से संबंधित कारण थे, जो विभाग के हिसाब से केस को खत्म करने को सही ठहराते थे.
जिस संस्था ने यह केस शुरू किया था, उसी की तरफ से ऐसा बयान आना, उसके अपने अहम कॉर्पोरेट मुकदमों में से एक का शायद ही कभी होने वाला सार्वजनिक पुनर्मूल्यांकन है.
डीओजे ने कहा कि विभाग उन सुझावों को भी खारिज करता है कि उसका फैसला अमेरिका में होने वाले संभावित निवेश से प्रभावित था. डीओजे कहना है कि यह फैसला अभियोजकों और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलों की गहन समीक्षा के बाद लिया गया था और भविष्य के निवेश पर किसी भी चर्चा से पहले ही इस पर सहमति बन गई थी. विभाग अपने फैसले के कारणों को समझने के लिए गुमनाम मीडिया रिपोर्टों पर भरोसा न करने की सलाह भी देता है.
डीओजे के दोबारा मूल्यांकन का मुख्य आधार यह निष्कर्ष है कि कथित तौर पर गड़बड़ी मुख्य रूप से India में ही हुई थी.
फाइलिंग के अनुसार, इस मामले में भारतीय नागरिक, भारतीय Governmentी अधिकारी, भारतीय कॉन्ट्रैक्ट और India में बिजली की सप्लाई शामिल थी. इसमें यह भी बताया गया है कि भारतीय अधिकारियों ने कई आरोपों की जांच की और कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं पाई, जिस पर कार्रवाई की जा सके. उनका निष्कर्ष था कि जिस अधिकार क्षेत्र की इस मामले में सबसे अधिक दिलचस्पी थी, उसने पहले ही इन मुद्दों की जांच कर ली थी.
फाइलिंग में कानूनी आरोपों और बाजार पर पड़ने वाले असर के बीच स्पष्ट अंतर बताया गया है.
डीओजे के अनुसार, “जिन सिक्योरिटीज का मामला है, उनमें एक पैसा भी नहीं डूबा है”; या तो नोट्स का पूरा भुगतान कर दिया गया है या वे अभी भी सही ढंग से काम कर रहे हैं. फिर भी, इस आरोप-पत्र के नतीजे कोर्टरूम से कहीं आगे तक गए.
विभाग ने मुकदमे की संभावनाओं के बारे में भी खुलकर बात की. उसका कहना है कि “मामले के गुण-दोष के आधार पर संभावित हार का सामना करने से पहले ही इन आपराधिक सिक्योरिटीज आरोपों को खत्म करने का श्रेय” उसे मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें “सबूतों से जुड़ी असाधारण मुश्किलें” थीं. बहुत कम Governmentी वकील सार्वजनिक रूप से यह मानते हैं कि उनके अपने प्रमुख कॉर्पोरेट मुकदमों में से किसी के विफल होने की संभावना थी. फाइलिंग में आगे प्रॉसिक्यूशन की “कई बड़ी खामियों” का भी जिक्र है – यह खुद Government द्वारा लाए गए मामले का बहुत ही स्पष्ट और कड़ा मूल्यांकन है.
अदालत ने अभी तक केस खारिज करने की अर्जी पर कोई फैसला नहीं सुनाया है, और फाइलिंग में न्यायिक निष्कर्षों के बजाय डीओजे का पक्ष बताया गया है. फिर भी, यह उसी संस्था द्वारा किया गया एक असामान्य सार्वजनिक पुनर्मूल्यांकन है जिसने दुनिया के सबसे चर्चित कॉर्पोरेट मुकदमों में से एक की शुरुआत की थी.
लगभग दो वर्षों तक, इस आरोप-पत्र ने वैश्विक सुर्खियां बटोरीं, निवेशकों के भरोसे को प्रभावित किया और Political बहस का केंद्र बना रहा क्योंकि यह अमेरिकी Government के आधिकारिक रुख को दर्शाता था. इसने अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी व्यापक कवरेज हासिल की, जिससे अदाणी समूह की जांच-पड़ताल और तेज हो गई – इनमें से कुछ बातों पर अब डीओजे ने सवाल उठाए हैं.
4 जुलाई की फाइलिंग सार्वजनिक रिकॉर्ड में एक बिल्कुल अलग कहानी पेश करती है. आरोप-पत्र का बचाव करने के बजाय, विभाग ने असामान्य विस्तार से बताया है कि अब उसे क्यों नहीं लगता कि मुकदमा आगे चल सकता है. अदालत अंततः जो भी फैसला करे, यह पुनर्मूल्यांकन मामले की समझ को उतना ही प्रभावित करेगा जितना कि खुद आरोप-पत्र ने किया था.
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एबीएस