
New Delhi, 16 मार्च . निचली अदालतों और हाईकोर्ट की ओर से मुकदमों की सुनवाई के बाद निर्णयों में देरी को लेकर दाखिल याचिका पर Supreme Court ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.
Supreme Court के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने Monday को याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा यह किसी खास जज के बारे में नहीं है, बल्कि मामला संस्था में सुधारों के बारे में है. सीजेआई ने कहा कि जिस जज के मामले की वजह से यह मामला है, वह भी फौजदारी कानून के एक बेहतरीन जज हैं.
उन्होंने माना कि कभी-कभी ज्यादा केस निपटाने की जल्दबाजी में कुछ दिक्कतें आ जाती हैं. आखिरकार, आपके पास दिन के सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं. उन्हें खुद ही यह तरीका निकालना होगा कि समय का प्रबंधन कैसे किया जाए?
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मामले में एमिकस ने न्यायपालिका में सुधार करने और जवाबदेही बढ़ाने के लिए बेहतरीन सुझाव दिए हैं. एमिकस की सिफारिशों की सॉफ्ट कॉपी सभी हाईकोर्ट को भेज दी जाए और वे 10 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशें भी कोर्ट को भेज सकते हैं.
दरअसल, Supreme Court में इस मुद्दे को तब उठाया, जब एक याचिका में आरोप लगाया गया कि कोर्ट में फैसला तो मौखिक रूप से सुना दिया गया, लेकिन लिखित आदेश की कॉपी और फैसले कई हफ्तों तक उपलब्ध नहीं हो पाते. यही नहीं, कुछ मामलों में तो फैसले की कॉपी मिलने में कई महीनों की भी देरी होती है.
फिलहाल, Supreme Court ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है. आगे कोर्ट फैसला सुनाने और फैसलों को अपलोड करने में देरी के मुद्दे पर अपना आदेश जारी करेगा.
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डीसीएच/