Supreme Court आज दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण, पराली जलाने और ‘ग्रीन पटाखों’ से जुड़े मामलों पर करेगा सुनवाई

New Delhi, 29 अक्टूबर . Supreme Court Thursday को दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बढ़ते प्रदूषण, पराली जलाने और दिवाली के त्योहार से पहले ‘ग्रीन’ पटाखों की बिक्री से जुड़े मामलों पर सुनवाई करेगा.
यह सुनवाई दिल्ली-एनसीआर में खराब होती हवा की गुणवत्ता और त्योहारों के मौसम में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जरूरी उपायों को लेकर जताई जा रही चिंताओं के बीच हो रही है. उम्मीद है कि कोर्ट पटाखों के निर्माण और इस्तेमाल से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ इस क्षेत्र में प्रदूषण को कम करने के अन्य कदमों पर भी विचार करेगा.
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए Supreme Court के पहले के एक आदेश के तहत, सभी तरह के पटाखों के निर्माण, भंडारण और इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है. ये पाबंदियां इस क्षेत्र के प्रदूषण संकट से निपटने व हवा की गुणवत्ता को और खराब कर सकने वाली गतिविधियों को सीमित करने के प्रयासों के तहत लगाई गई थीं.
हालांकि, पिछली सुनवाई के दौरान Supreme Court ने इन पाबंदियों में कुछ ढील भी देने का संकेत दिया था. कोर्ट ने पटाखा निर्माताओं को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के लिए ‘ग्रीन’ पटाखे बनाने की अनुमति दी थी, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया था कि इन उत्पादों को बनाने की अनुमति मिलने का मतलब यह नहीं है कि इन्हें बेचा भी जा सकेगा.
कोर्ट ने विशेष रूप से स्पष्ट किया था कि भले ही प्रस्तावित छूट के तहत ग्रीन पटाखों के निर्माण की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन उस स्तर पर इनकी बिक्री की इजाजत नहीं होगी. इसलिए, दिवाली से पहले होने वाली सुनवाई में इनकी बिक्री की अनुमति देने का मुद्दा एक अहम पहलू बना रहेगा.
Supreme Court ने केंद्र Government को यह भी निर्देश दिया था कि वह सभी संबंधित पक्षों से बातचीत करे और दिल्ली-एनसीआर में पटाखों के निर्माण और इस्तेमाल को लेकर एक संतुलित नीति बनाने की दिशा में काम करे.
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डीसीएच/