पंजाब: ‘जागत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार विधेयक’ को मिली मंजूरी, मुख्यमंत्री ने जताया आभार

चंडीगढ़, 19 अप्रैल . पंजाब Government ने हाल ही में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अपमान से जुड़े मामलों में सख्त कार्रवाई के लिए ‘जागत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) बिल 2026’ को विधानसभा में सर्वसम्मति से पास किया था. इस बिल को Governor गुलाब चंद कटारिया की मंजूरी के बाद अब यह कानून बन गया है. Chief Minister भगवंत सिंह मान ने इसके लिए समस्त संगति के प्रति हार्दिक आभार जताया है.

Chief Minister मान से social media प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि Governor गुलाब चंद कटारिया ने विधानसभा में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अपमान के विरुद्ध पारित विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. अब यह विधेयक कानून बन गया है. मुझ जैसे एक साधारण व्यक्ति की ओर से, इस सेवा के लिए वाहेगुरु जी को अरबों धन्यवाद. समस्त संगति के प्रति हार्दिक आभार.

बता दें कि 13 अप्रैल को पंजाब विधानसभा में जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) बिल 2026 को पारित किया गया था. इसे सभी दलों की सहमति से पास किया गया. इसका मकसद ऐसे मामलों पर रोक लगाना है, जिनमें धार्मिक ग्रंथ का अपमान होता है और समाज में तनाव की स्थिति पैदा होती है.

इस संशोधित कानून में बेहद सख्त प्रावधान किए गए हैं. अगर कोई व्यक्ति श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी का दोषी पाया जाता है, तो उसे आजीवन कारावास की सजा मिलेगी, यानी दोषी को मृत्यु होने तक सलाखों के पीछे ही रहना होगा. इसके साथ ही, 25 लाख रुपए तक के भारी जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है.

विधेयक में यह भी साफ किया गया है कि ऐसे मामलों की जांच केवल गजटेड अधिकारी या उससे ऊपर के स्तर का अधिकारी ही कर सकेगा. साथ ही इस कानून में किसी भी तरह के समझौते या समझौता आधारित निपटारे की अनुमति नहीं दी गई है.

Government का कहना है कि यह कानून समाज में एक सख्त संदेश देगा कि धार्मिक भावनाओं से जुड़ी किसी भी तरह की लापरवाही या अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

एमएस/

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