पंजाब सरकार ने बेअदबी से जुड़ा बिल हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल भेजा: भगवंत मान

चंडीगढ़, 17 अप्रैल . पंजाब Government ने हाल ही में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अपमान से जुड़े मामलों में सख्त कार्रवाई के लिए ‘जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) बिल 2026’ को विधानसभा में सर्वसम्मति से पास किया था. अब इस बिल को Governor गुलाब चंद कटारिया की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है.

Chief Minister भगवंत मान ने खुद social media प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी. सीएम मान ने अपने पोस्ट में लिखा, “श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अपमान के विरुद्ध विधानसभा में पारित अधिनियम को हस्ताक्षर हेतु Governor के पास भेज दिया गया है.”

13 अप्रैल को पंजाब विधानसभा में जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) बिल 2026 को पारित किया गया था. इसे सभी दलों की सहमति से पास किया गया. इसका मकसद ऐसे मामलों पर रोक लगाना है जिनमें धार्मिक ग्रंथ का अपमान होता है और समाज में तनाव की स्थिति पैदा होती है.

इस संशोधित कानून में बेहद सख्त प्रावधान किए गए हैं. अगर कोई व्यक्ति श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी का दोषी पाया जाता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा मिलेगी यानी दोषी को मृत्यु होने तक सलाखों के पीछे ही रहना होगा. इसके साथ ही 25 लाख रुपए तक के भारी जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है.

विधेयक में यह भी साफ किया गया है कि ऐसे मामलों की जांच केवल गजटेड अधिकारी या उससे ऊपर के स्तर का अधिकारी ही कर सकेगा. साथ ही इस कानून में किसी भी तरह के समझौते या समझौता आधारित निपटारे की अनुमति नहीं दी गई है.

Government का कहना है कि यह कानून समाज में एक सख्त संदेश देगा कि धार्मिक भावनाओं से जुड़ी किसी भी तरह की लापरवाही या अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अब सबकी नजर इस पर है कि क्या Governor द्वारा इसको मंजूरी दी जाएगी या नहीं.

पीआईएम/वीसी

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