रोजगार या ऑटो-रिक्शा परमिट के लिए ‘मराठी अनिवार्य’ नियम थोपना अनुचित : रामदास आठवले

Mumbai , 19 अगस्त . Union Minister रामदास आठवले ने एक बार फिर रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए ‘मराठी अनिवार्य’ करने के फैसले का विरोध किया है. उन्होंने कहा कि किसी गरीब कामगार की रोजी-रोटी सिर्फ इसलिए छीन लेना या उसे परेशान करना क्योंकि उसे स्थानीय भाषा पूरी तरह नहीं आती, Mumbai की मूल भावना के खिलाफ है.

रामदास आठवले ने कहा, “मुझे मराठी भाषा पर बहुत गर्व है और मेरा दृढ़ता से मानना है कि Maharashtra में रहने वाले हर व्यक्ति को मराठी जरूर सीखनी चाहिए, क्योंकि यह इस राज्य की आत्मा और हमारी समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है. लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि Mumbai सिर्फ एक राज्य की राजधानी नहीं है, बल्कि यह India की आर्थिक राजधानी और एक तेजी से उभरता हुआ वैश्विक शहर है.”

उन्होंने कहा कि Mumbai में सिर्फ देश के अलग-अलग कोनों से ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से लोग अपने सपने, रोजगार और उम्मीदें लेकर आते हैं. Mumbai की असली पहचान और इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी विविधता और हर किसी को खुले दिल से अपनाने की क्षमता में बसी है.

आठवले ने कहा, “वैश्विक और समावेशी वास्तविकता को देखते हुए रोजगार या ऑटो-रिक्शा परमिट के लिए ‘मराठी अनिवार्य’ करने जैसे सख्त कानून थोपना अनुचित लगता है. किसी गरीब कामगार की रोजी-रोटी सिर्फ इसलिए छीन लेना या उसे परेशान करना, क्योंकि उसे स्थानीय भाषा पूरी तरह नहीं आती, Mumbai की मूल भावना के खिलाफ है.”

उन्होंने कहा कि हमें अपनी भाषा का सम्मान और प्रचार-प्रसार जरूर करना चाहिए, लेकिन इसे रोजगार की शर्त या सजा बनाकर नहीं. भाषा हमेशा लोगों को जोड़ने का माध्यम होनी चाहिए, विभाजन का नहीं, ताकि Mumbai बिना किसी भाषाई भेदभाव के India की धड़कन बनकर आगे बढ़ती रहे.

बता दें कि हाल ही में Maharashtra Government ने मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत Maharashtra मोटर वाहन (संशोधन) नियम- 2026 को लागू करने के लिए आधिकारिक शासनादेश जारी किया.

संशोधित नियमों के तहत जिन चालकों के पास मराठी बोलने का व्यावहारिक कौशल या कामकाजी ज्ञान नहीं होगा, उन्हें पहले एक महीने का नोटिस दिया जाएगा. अगर चालक एक महीने के भीतर मराठी सीखने में असफल रहता है तो उसके लाइसेंस का प्राधिकरण तीन महीने तक के लिए निलंबित किया जा सकता है. निलंबन के बाद भी नियमों का पालन नहीं करने पर ड्राइविंग लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है.

डीसीएच/

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