Wednesday , 29 March 2023

छत्‍तीसगढ़ हाईकोर्ट का आदेश : 100% आरक्षण असंवैधानिक, भर्ती निरस्त

बिलासपुर. हाईकोर्ट ने पीएससी के माध्यम से की जा रही सहायक प्राध्यापक और डेमोस्ट्रेटर नर्सिंग के पदों पर भर्ती को निरस्त कर दिया है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी की डिवीजन बेंच ने कहा कि इस भर्ती में महिलाओं के लिए शत प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया है. किसी भी भर्ती में महिलाओं के लिए सौ प्रतिशत आरक्षण असंवैधानिक है. सुनवाई के बाद कोर्ट ने भर्ती को निरस्त करने का आदेश दिया. मामले में डिवीजन बेंच ने सरकार और पीएससी से जवाब मांगा था. शासन ने जवाब में कहा था कि जिन नर्सिंग कॉलेजों में भर्ती की जा रही है वहां सिर्फ महिला वर्ग ही दाखिला ले सकती हैं. महिला वर्ग की पढ़ाई के लिए महिला स्टाफ की व्यवस्था के लिए यह नियम बनाया गया है.

यह है मामला

पीएससी ने दिसंबर 2021 में सहायक प्राध्यापक नर्सिंग और डेमोस्ट्रेटर नर्सिंग के 91 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था. इसमें जून 2013 में चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम के अनुसार इन पदों के लिए सिर्फ महिलाओं को ही पात्र माना. इसे चुनौती देते हुए कोरिया के ऐल्युस खलखो, आदित्य सिंह ने याचिका दायर कर आरक्षण को नियमों के विपरीत बताया था.

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