जम्मू-कश्मीर में 5.57 करोड़ का अनाज घोटाला, एसीबी ने 14 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला

श्रीनगर, 6 जुलाई . जम्मू-कश्मीर एंटी-करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने Monday को 5.57 करोड़ रुपए के अनाज घोटाला के सिलसिले में 14 लोगों के खिलाफ First Information Report दर्ज की है.

इसी को लेकर एसीबी ने एक बयान में कहा कि उसने कुपवाड़ा जिले के करनाह इलाके में Governmentी अनाज के गबन और हेराफेरी में शामिल होने के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले (एफसीएस एवं सीए) विभाग के पांच अधिकारियों और नौ उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के डीलरों के खिलाफ First Information Report दर्ज की है.

एसीबी के बताया कि सक्षम अधिकारी से पूर्व मंजूरी लेने के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित) की धारा 13(1)(ए) और धारा 13(2) तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 61(2) और 316(5) के तहत एसीबी बारामूला Police स्टेशन में First Information Report दर्ज की गई.

एसीबी के बताया कि यह मामला कश्मीर के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक से मिली जानकारी के आधार पर दर्ज किया गया है. विभागीय निरीक्षण और भौतिक सत्यापन में Governmentी अनाज की भारी कमी पाए जाने के बाद अधिकारियों और एफपीएस डीलरों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई थी.

बयान में कहा गया है कि Governmentी बिक्री केंद्रों और उचित मूल्य की दुकानों पर संयुक्त औचक निरीक्षण के दौरान शुरू में 4,175.89 क्विंटल अनाज की कमी पाई गई. एसीबी के अनुसार, इस हेराफेरी से Governmentी खजाने को 5,57,18,657.25 रुपए का नुकसान हुआ. यह नुकसान Governmentी कर्मचारियों और निजी लाभार्थियों की आपराधिक मिलीभगत से हुआ, जिन्होंने गैर-कानूनी आर्थिक लाभ के लिए उन्हें सौंपे गए Governmentी अनाज का बेईमानी से गबन किया.

एसीबी ने बताया कि पांच एफसीएस एवं सीए अधिकारियों और नौ एफपीएस डीलरों के खिलाफ First Information Report दर्ज की गई है. नामजद लोगों में तत्कालीन असिस्टेंट स्टोरकीपर उमर बशीर उर्फ ​​राजा उमर और तत्कालीन असिस्टेंट स्टोरकीपर आशिक हुसैन मीर शामिल हैं. इसके साथ ही 12 अन्य आरोपी भी हैं, जिनमें Governmentी कर्मचारी और उचित मूल्य की दुकानों के डीलर शामिल हैं.

इसी को लेकर मामला दर्ज होने के तुरंत बाद कई जगहों पर तलाशी अभियान शुरू किया गया और कानून के अनुसार अन्य कानूनी प्रक्रियाएं शुरू की गईं.

डीके/एबीएम

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