दिल्ली पुलिस ने एनएसए को लेकर फैली खबरों का किया खंडन, कहा-यह नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया

New Delhi, 23 जुलाई . राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नीट पेपर लीक को लेकर चल रहे प्रदर्शन के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) को लेकर सामने आई खबरों पर दिल्ली Police ने स्थिति स्पष्ट की है. Police ने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के लिए उसे एनएसए के तहत कोई नई शक्ति नहीं दी गई है. यह आदेश वर्षों से लागू एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसे हर तीन महीने में नवीनीकृत किया जाता है.

दरअसल, दिल्ली के उपGovernor (एलजी) ने 15 जुलाई को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए), 1980 की धारा 3(3) के तहत एक आदेश जारी किया था. इस आदेश के अनुसार, 19 जुलाई से 18 अक्टूबर तक दिल्ली Police आयुक्त को एनएसए के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करने का अधिकार दिया गया है.

इस अवधि के दौरान, यदि राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में आवश्यक समझा जाए, तो दिल्ली Police आयुक्त एनएसए की धारा 3(2) के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ निवारक हिरासत का आदेश जारी कर सकते हैं.

हालांकि, दिल्ली Police ने स्पष्ट किया कि यह कोई नया आदेश नहीं है. अधिकारियों के अनुसार, यह व्यवस्था लंबे समय से लागू है और इसे हर तीन महीने में नियमित रूप से बढ़ाया जाता है.

दिल्ली Police के आधिकारिक बयान में कहा गया कि कुछ मीडिया संस्थानों ने यह खबर चलाई कि कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व में चल रहे प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली Police आयुक्त को एनएसए के तहत हिरासत की विशेष शक्तियां दी गई हैं.

Police ने इस दावे को गलत बताते हुए कहा कि मौजूदा नवीनीकरण का आदेश 7 जुलाई 2026 को जारी किया गया था, जो 19 जुलाई से 18 अक्टूबर 2026 की अवधि के लिए है. यह आदेश सीजेपी के प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही जारी किया जा चुका था.

दिल्ली Police ने यह भी स्पष्ट किया कि मौजूदा आंदोलन को देखते हुए कोई विशेष अनुरोध या अलग आदेश जारी नहीं किया गया.

वीकेयू/पीएम

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