पवन कल्याण की पर्सनैलिटी राइट्स मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया अहम आदेश

New Delhi, 12 दिसंबर . भारतीय सिनेमा के कई कलाकार पर्सनैलिटी राइट्स के मामले में अदालत का रुख कर चुके हैं. अब दक्षिण India के पॉपुलर Actor और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण के पर्सनैलिटी राइट्स के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने social media प्लेटफॉर्म्स और कंपनियों को आदेश जारी किए हैं.

कोर्ट ने कहा कि दो दिन के अंदर इस्तेमाल किए गए लिंक्स की डिटेल्स जमा करें. Actor पवन कल्याण द्वारा पर्सनैलिटी राइट्स सुरक्षित करने की मांग के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने social media प्लेटफॉर्म्स और कंपनियों को आदेश दिया है कि वे दो दिन के अंदर उल्लंघन करने वाले लिंक्स की डिटेल्स जमा करें.

इसके साथ ही social media प्लेटफॉर्म्स एक हफ्ते के अंदर एक्शन लें. कोर्ट ने कहा कि अगर इंटरमीडियरीज को किसी तरह की समस्या हो रही है, तो वे सीधे तौर पर शिकायतकर्ता के पास जा सकते हैं. इस मामले को ‘इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021’ के तहत ही निपटाया जाएगा. इस मामले में अगली सुनवाई 22 दिसंबर को तय की गई है.

Actor पवन कल्याण ने मांग की है कि उनकी बिना अनुमति के उनके नाम, पहचान और आवाज का व्यावसायिक इस्तेमाल न हो.

अपनी आवाज को सुरक्षित करने के लिए अमिताभ बच्चन ने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. पवन कल्याण से पहले सलमान खान, अजय देवगन, ऐश्वर्या राय, अनिल कपूर, सुनील शेट्टी और अभिषेक बच्चन भी पर्सनैलिटी राइट्स के लिए कोर्ट का सहारा ले चुके हैं.

social media पर कंपनियां Actor की एआई वीडियो और गलत कंटेंट के साथ उनकी वीडियो और फोटो का इस्तेमाल करती हैं. कुछ अश्लील साइटों पर भी Bollywood अभिनेत्रियों की फोटोज देखी गई हैं, जिससे दर्शकों के बीच स्टार्स की इमेज खराब होती है.

कंपनियां बिना इजाजत के अपने फायदे के लिए फोटोज और वीडियोज का इस्तेमाल करती हैं. हाल ही में सलमान खान के पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर भी दिल्ली हाईकोर्ट ने social media कंपनियों को उनके फोटो, नाम और वीडियो को हटाने का निर्देश दिया था.

सलमान खान ने कोर्ट में याचिका दायर की थी कि बड़ी कंपनियां बिना इजाजत के उनके नाम और फोटो का इस्तेमाल कर रही हैं. कंपनियां हाउसहोल्ड सामान पर भी Actor के चेहरे और नाम का इस्तेमाल अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए कर रही हैं.

पीएस/एबीएम

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