
हैदराबाद, 5 अगस्त . हैदराबाद की एक अदालत ने ‘कैश-फॉर-वोट’ मामले के मुख्य आरोपी और तेलंगाना के Chief Minister ए. रेवंत रेड्डी को विदेश यात्रा करने की अनुमति दे दी है. एसपीई और एसीबी मामलों की सुनवाई करने वाले मुख्य विशेष न्यायाधीश ने Chief Minister के आधिकारिक दौरे के लिए उनका पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया.
अदालत ने 3 अगस्त के अपने आदेश के जरिए Chief Minister को 17 अगस्त से 10 सितंबर तक यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, जर्मनी और चीन की यात्रा करने की अनुमति दी.
यह आदेश कुछ शर्तों के अधीन है, जिनमें एक ज़मानतदार के साथ 1 लाख रुपये का पर्सनल बॉन्ड भरना, यात्रा का कार्यक्रम और यात्रा के दौरान संपर्क की जानकारी देना और 18 सितंबर को या उससे पहले पासपोर्ट वापस जमा करने का शपथ-पत्र देना शामिल है. साथ ही विदेश मंत्रालय से Political मंजूरी भी लेनी होगी.
‘कैश-फॉर-वोट’ स्कैम मामले में मुख्य आरोपी रेवंत रेड्डी ने अपना पासपोर्ट कुछ समय के लिए वापस पाने और यूके, यूएस, जर्मनी और चीन की यात्रा करने की अनुमति के लिए याचिकाएं दायर की थीं.
जब 31 मई, 2015 को एंटी-करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने रेवंत रेड्डी को गिरफ्तार किया था, तब वह तेलुगु देशम पार्टी (टीडीबी) के विधायक थे. उन पर आरोप था कि उन्होंने 2015 के विधान परिषद चुनावों में टीडीबी उम्मीदवार वेम नरेंद्र रेड्डी का समर्थन करने के लिए नॉमिनेटेड विधायक एल्विस स्टीफेंसन को 50 लाख रुपये की रिश्वत दी थी.
लगभग एक महीने जेल में बिताने के बाद हाई कोर्ट ने रेड्डी, बिशप हैरी सेबेस्टियन और आर. उदय सिम्हा को जमानत दे दी थी.
हाई कोर्ट ने रेवंत रेड्डी को अपना पासपोर्ट जमा करने और जांच एजेंसी का सहयोग करने का निर्देश दिया था. साथ ही, उन्हें विदेश यात्रा करने से पहले एसीबी कोर्ट में अर्जी दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया था.
जुलाई 2015 में एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत रेवंत रेड्डी और अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. वहीं, आपराधिक मामले को रद्द करने की रेवंत रेड्डी की याचिका Supreme Court में लंबित है.
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ओपी/एएस