बेंगलुरु: कबड्डी सट्टेबाजी के आरोप में कर्नाटक के गृह मंत्री के खिलाफ कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश

Bengaluru, 21 अप्रैल . Bengaluru की एक विशेष अदालत ने Tuesday को कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर के खिलाफ First Information Report दर्ज करने का आदेश दिया. यह मामला कबड्डी खेल प्रतियोगिता के दौरान 500 रुपए की सट्टेबाजी के आरोप से जुड़ा है.

इस घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए और समाज पर इसके पड़ने वाले संदेश को देखते हुए अदालत ने तुमकुरु के कोडिगेहल्लि Police को First Information Report दर्ज करने और मामले की विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया. इसे गृह मंत्री जी. परमेश्वर के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

यह आदेश एच.आर. नागभूषण द्वारा दायर एक निजी शिकायत के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया गया छोटा सा भी सट्टा अवैध गतिविधि को बढ़ावा देने के समान है.

शिकायत पर कार्रवाई करते हुए विशेष अदालत (विधायक/सांसद मामलों की अदालत) के न्यायाधीश के.एन. शिवकुमार ने Police को मामला दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू करने का निर्देश दिया.

यह घटना हाल ही में तुमकुरु में आयोजित राज्य स्तरीय प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान हुई थी.

इस दौरान जी. परमेश्वर ने जिला कलेक्टर शुभा कल्याण के साथ 500 रुपए की एक हल्की-फुल्की शर्त लगाई थी, जिसमें उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि विजापुरा की टीम जीतेगी. हालांकि, मुकाबले में मैंगलुरु की टीम ने विजापुरा को 36-26 से हरा दिया.

पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान मंत्री ने स्वयं यह बताया कि वे यह शर्त हार गए हैं. इसी बयान के बाद यह मामला शिकायत का आधार बन गया.

हालांकि, यह राशि बहुत छोटी थी और इसे मजाकिया अंदाज में कहा गया था, फिर भी शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि कानून के अनुसार सट्टेबाजी अवैध है और सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्तियों को ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए.

अधिकारियों ने कहा कि अदालत के निर्देश के अनुसार मामले की जांच आगे बढ़ाई जाएगी. अब Police इस मामले में First Information Report दर्ज करेगी और फिर जांच करेगी. ऐसे में गृह मंत्री जी. परमेश्वर के लिए ये एक कानूनी मुसीबत साबित हो सकती है.

एएमटी/डीकेपी

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