अभिषेक बनर्जी सीआईडी के समन पर नहीं पहुंचे, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर समय मांगा

कोलकाता, 1 जून . तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के महासचिव और Lok Sabha सदस्य अभिषेक बनर्जी ने कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले में पश्चिम बंगाल आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) के समक्ष पेश होने के लिए समय मांगा है.

पार्टी के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि अभिषेक बनर्जी ने सीआईडी को एक चिट्ठी भेजी है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए और समय मांगा है. इसकी वजह यह है कि वह अभी भी उन स्वास्थ्य समस्याओं से उबर रहे हैं, जिनका सामना उन्हें 30 मई को करना पड़ा था. उस दिन जब वह दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में पार्टी के एक कार्यकर्ता के परिवार से मिलने जा रहे थे, तो उन पर हमले के साथ बदसलूकी की गई थी.

पार्टी के सूत्र के मुताबिक, Saturday को हुए हमले की वजह से उनकी शारीरिक हालत अभी भी ठीक नहीं है. उनके जबड़े में दर्द है और पूरे शरीर में चोट के निशान हैं. इसी वजह से अभिषेक बनर्जी सीआईडी के समन के जवाब में भवानी भवन नहीं जा रहे हैं.

पार्टी के सूत्र ने आगे बताया कि अभिषेक के अभी भी कई मेडिकल टेस्ट होने बाकी हैं, जिनमें कुछ समय लगेगा. कुल मिलाकर अभिषेक बनर्जी सीआईडी के सामने पेश होने के लिए थोड़ा और समय चाहते हैं.

तृणमूल विधायकों के हस्ताक्षर में हेराफेरी के मामले की जांच में नोटिस भेजे जाने के बाद, Monday दोपहर को अभिषेक बनर्जी को सीआईडी ने तलब किया गया था.

इस घटनाक्रम से पहले सीआईडी ने तृणमूल कांग्रेस विधायकों के फर्जी हस्ताक्षरों के आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था. पता चला है कि डीआईजी रैंक का एक अधिकारी इस टीम का नेतृत्व कर रहा है. इसके अलावा, टीम में एक डीएसपी और दो इंस्पेक्टर भी शामिल हैं.

अभिषेक बनर्जी की यह पेशी पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुछ महत्वपूर्ण पदों के लिए नामांकन से जुड़े पार्टी विधायकों के हस्ताक्षरों में पाई गई विसंगतियों के संबंध में होने वाली पूछताछ से जुड़ी है.

सीआईडी ने 30 मई को उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था. शुरुआत में, एजेंसी के जांचकर्ता नोटिस देने के लिए हरिश मुखर्जी रोड स्थित उनके घर गए थे. बाद में, जब उन्हें पता चला कि बनर्जी कालीघाट स्थित अपने दूसरे आवास पर हैं तो सीआईडी के अधिकारी वहां पहुंचे और उन्हें व्यक्तिगत रूप से नोटिस सौंपा.

इसके बाद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वह उचित कानूनी सलाह का पालन करते हुए जांच में सहयोग करेंगे.

डीकेएम/एबीएम

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