
नई दिल्ली, 22 सितंबर . सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए की वसूली के मामले में फिल्म Actress जैकलीन फर्नांडिस को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस को मकोका मामले में आरोपी बनाने और उन्हें समन जारी करने की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया है.
अदालत के इस फैसले के बाद फिलहाल जैकलीन को इस मामले में आरोपी के तौर पर समन किए जाने की मांग पर विराम लग गया है.
दरअसल, Dubai से प्रत्यर्पित कर India लाए गए सुकेश चंद्रशेखर के सहयोगी नवाज कक्कट ने राउज एवेन्यू कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी. इस अर्जी में फिल्म Actress जैकलीन फर्नांडिस को मकोका मामले में आरोपी बनाने और उनके खिलाफ समन जारी करने की मांग की गई थी. अर्जी में जैकलीन को मामले की कार्यवाही में आरोपी के तौर पर शामिल किए जाने का अनुरोध किया गया था.
इससे पहले अदालत ने इस मांग पर दिल्ली Police से जवाब मांगा था. मौजूदा मामले में जैकलीन अभी मकोका केस की आरोपी नहीं हैं.
दरअसल, 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन पहले से आरोपी हैं और मई 2026 में दिल्ली की अदालत ने उनके खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. वहीं, इसी से जुड़े जबरन वसूली और मकोका मामले में सुकेश और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे. उस समय उपलब्ध अदालत संबंधी रिपोर्टों में जैकलीन को मामले में आरोपी नहीं बताया गया था.
नई अर्जी में मांग की गई कि जैकलीन को भी मकोका मामले में आरोपी बनाया जाए. 7 सितंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मांग पर दिल्ली Police की आर्थिक अपराध शाखा से जवाब मांगा था.
यह पूरा मामला सुकेश चंद्रशेखर पर लगे 200 करोड़ रुपए की कथित जबरन वसूली के आरोप से शुरू हुआ था. दिल्ली Police के मुताबिक, रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह से जेल में बंद सुकेश ने कथित तौर पर खुद को एक बड़े Governmentी अधिकारी के रूप में पेश किया था. आरोप है कि उसने अदिति सिंह को उनके पति को जेल से बाहर निकलवाने और कानूनी मदद दिलाने का भरोसा देकर बड़ी रकम की मांग की. इसी शिकायत के बाद दिल्ली Police ने मामला दर्ज किया और जांच आगे बढ़ी.
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एएसएच/डीकेपी