हैदराबाद पुलिस आयुक्त ने नागरिकों से जन्मदिन मनाने के लिए सड़कों पर न निकलने की अपील की

हैदराबाद, 9 अक्टूबर . Monday तड़के टैंक बंड पर जन्मदिन समारोह के दौरान एक छह वर्षीय बच्ची और उसके रिश्तेदार की मौत के बाद हैदराबाद Police अलर्ट मोड में आई गई है. हैदराबाद Police आयुक्त ने Friday को लोगों से आधी रात को जन्मदिन मनाने के लिए सड़कों पर न निकलने की अपील की.

Police आयुक्त वीसी सज्जनार ने Friday को कहा कि टैंक बंड या अन्य सड़कों पर जन्मदिन समारोह या केक काटने का आयोजन नहीं किया जाना चाहिए.

उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा कि आधी रात को सड़कों पर न निकलें और लोगों की जान जोखिम में न डालें. हम शहर के निवासियों, विशेष रूप से युवाओं और अभिभावकों से अपील करते हैं कि वे टैंक बंड के पास, साथ ही शहर की प्रमुख सड़कों, झीलों और पार्कों में आधी रात को जन्मदिन समारोह या केक काटने का आयोजन न करें.

Police आयुक्त ने कहा कि यह दिल दहला देने वाला है कि आनंद देने वाले जन्मदिन समारोह क्षणिक लापरवाही और असावधानी के कारण परिवारों को अपूरणीय दुःख में छोड़ जाते हैं.

उन्होंने कहा कि महज तीन दिन पहले, रात के 2 बजे, टैंक बंड पर एक सड़क दुर्घटना में छह साल की बच्ची और उसके परिवार के एक सदस्य की उसके जन्मदिन पर दुखद मौत हो गई, जिससे हर कोई सदमे में है. हमारे कर्मचारी तुरंत दुर्घटनास्थल पर पहुंचे, घायलों को अस्पताल पहुंचाया और जान बचाने के हर संभव प्रयास किए, फिर भी हम इस दुखद घटना को नहीं रोक सके.

उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए हमने वरिष्ठ Police अधिकारियों के सहयोग से टैंक बंड के दुर्घटना संभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया और कड़े निवारक उपाय किए. हमने वहां होने वाली दुर्घटनाओं की विभिन्न Governmentी विभागों में व्यापक समीक्षा भी की.

Police आयुक्त ने कहा कि हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जन्मदिन एक निजी पारिवारिक उत्सव है और इसे केवल घरों में या किसी सुरक्षित बंद स्थान पर ही मनाया जाना चाहिए. आधी रात को सड़कों पर पैदल चलने वालों की आवाजाही न होने के कारण वाहन अनियंत्रित गति से दौड़ते हैं. सभी को यह समझना चाहिए कि ऐसे समय में छोटे बच्चों को साथ लाना और सड़क के बीच में कदम रखना बिल्कुल अनुचित है.

Police आयुक्त ने कहा कि दरअसल, नियमों के तहत टैंक बंड पर इस तरह के समारोह आयोजित करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है. जीएचएमसी ने इस संबंध में पहले भी स्पष्ट आदेश जारी किए हैं.

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एमएस/

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