
New Delhi, 13 अक्टूबर . Lok Sabha में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के 11 नेताओं द्वारा चुनाव आयोग के खिलाफ दायर याचिका पर Tuesday को सुनवाई नहीं होगी. Supreme Court की ओर से 13 अक्टूबर के लिए जारी सप्लीमेंट्री लिस्ट में राहुल गांधी की याचिका शामिल नहीं हुई है.
दरअसल, Lok Sabha में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से चुनाव आयोग के खिलाफ दायर याचिका में Supreme Court की रजिस्ट्री ने 14 कमियां पाई हैं. इन कमियों को दूर करने के बाद ही यह मामला सुनवाई के लिए लिस्ट हो सकेगा.
रजिस्ट्री के अनुसार, याचिका में कई तकनीकी और दस्तावेजी खामियां हैं. इनमें लोगों को नाम से प्रतिवादी बनाना, पुराने फैसले की कॉपी न लगाना और 9 याचिकाकर्ताओं का वकालतनामा न होना शामिल है. इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आईडी कार्ड की धुंधली कॉपी दी गई है और कोर्ट को 220 रुपए कोर्ट फीस कम मिली है. रजिस्ट्री ने साफ कहा है कि धुंधले दस्तावेज और बाकी कमियों को ठीक करने के बाद ही केस को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा.
इससे पहले राहुल गांधी की कानूनी टीम ने भारतीय चुनाव आयोग की अनियमितताओं को लेकर Supreme Court में एक अहम याचिका दाखिल की थी. याचिका को Supreme Court की रजिस्ट्री में दर्ज कर लिया गया था. यह याचिका 12 अक्टूबर को शाम 4:37 बजे फाइल की गई थी.
यह याचिका अकेले राहुल गांधी की नहीं, बल्कि विपक्षी ‘इंडिया’ ब्लॉक के 11 बड़े नेताओं की ओर से संयुक्त रूप से दाखिल की गई थी. याचिकाकर्ताओं में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सौगत रॉय, अखिलेश यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, संजय राउत, एमए बेबी, डी. राजा, महुआ माजी, सुप्रिया सुले और ई. टी. मोहम्मद बशीर शामिल थे. याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी की जिम्मेदारी अधिवक्ता प्रसन्ना एस. की थी.
याचिका में कुल चार पक्षों को प्रतिवादी बनाया गया था. इनमें पहला प्रतिवादी भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई), जबकि अन्य तीन प्रतिवादी चुनाव आयोग के अधिकारी ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी थे.
सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने कल यानी Tuesday को Lok Sabha और राज्यसभा के सदस्यों को अपने आवास पर चाय के लिए बुलाया है. कल दोपहर इंडिया गठबंधन के नेताओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसके बाद चाय का कार्यक्रम रखा गया है. माना जा रहा है कि इस बैठक में चुनाव आयोग के खिलाफ आगे की रणनीति पर चर्चा होगी.
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एससीएच/वीसी