राजस्थान हाईकोर्ट ने हनुमान बेनीवाल को दी राहत, नागौर एफआईआर मामले में सख्त कार्रवाई पर रोक

jaipur, 6 अक्टूबर . Rajasthan हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल को राहत दी है. नागौर जिले के कुचेरा थाने में दर्ज First Information Report मामले में हाईकोर्ट ने बेनीवाल के खिलाफ किसी भी तरह की सख्त कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

यह आदेश जस्टिस फरजंद अली की सिंगल बेंच ने बेनीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. बेनीवाल ने अपने खिलाफ चल रही कार्रवाई को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी.

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध लोकतांत्रिक अधिकारों का हिस्सा है. कोर्ट ने इस मामले में Rajasthan Government और Police से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद तय की है.

यह मामला 2024 के Lok Sabha चुनाव के दौरान कुचेरा में हुई एक Political रैली से जुड़ा है. आरोप है कि उस समय प्रशासन द्वारा लगाए गए निषेधाज्ञा आदेशों का उल्लंघन किया गया था. इस संबंध में 4 मई 2024 को कुचेरा थाने में सब-इंस्पेक्टर मुकेश कुमार की शिकायत पर First Information Report दर्ज की गई थी.

First Information Report में लगाई गई धाराएं गैरकानूनी सभा, लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवहेलना और सार्वजनिक रास्ते में बाधा या खतरा पैदा करने जैसे आरोपों से संबंधित हैं.

सुनवाई के दौरान हनुमान बेनीवाल के वकीलों ने दलील दी कि यह मामला एक Political विरोध से जुड़ा है और इसमें हिंसा या सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का कोई आरोप नहीं है. वकीलों ने कहा कि विरोध चुनावी समय में एक Political गतिविधि का हिस्सा था और First Information Report के मामले में सख्त कार्रवाई से राहत मांगी.

दलीलों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने हनुमान बेनीवाल को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की और राज्य Government और Police अधिकारियों से जवाब मांगा.

कोर्ट की यह टिप्पणी कि शांतिपूर्ण विरोध लोकतांत्रिक अधिकारों का हिस्सा है, काफी महत्वपूर्ण है. हालांकि कार्यवाही अभी भी लंबित है और कोर्ट का यह आदेश अंतिम फैसला नहीं बल्कि अंतरिम राहत है.

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वीकेयू/पीएम

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