Skip to content
Monday, 19 October 2026
Hindi Daily Kiran India, Rajasthan, business, sports, tech और अन्य श्रेणियों की ताज़ा हिन्दी ख़बरें।
BREAKING
राजनीति,राष्ट्रीय

पवन कल्याण का सख्त एक्शन, सड़क तोड़ने के आरोपी वाईएसआरसीपी नेता पर गैर जमानती केस के आदेश

पवन कल्याण का सख्त एक्शन, सड़क तोड़ने के आरोपी वाईएसआरसीपी नेता पर गैर जमानती केस के आदेश

अमरावती, 19 अक्टूबर . आंध्र प्रदेश के उपChief Minister और पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री पवन कल्याण ने Monday को वाईएसआरसीपी नेता और अन्य लोगों के खिलाफ गैर-जमानती मामला दर्ज करने का आदेश दिया, जिन पर ‘पल्ले पंडुगा’ योजना के तहत निर्मित सड़क को नष्ट करने का आरोप है.

Chief Minister ने तिरुपति जिले के पुलमपेटा मंडल में अनंतसमुद्रम और पापक्कगरिपाले गांवों के बीच निर्मित सड़क के क्षतिग्रस्त होने को लेकर संज्ञान लिया. उन्होंने इंजीनियरिंग अधिकारियों को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के नेता सुब्बा रेड्डी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिन पर Governmentी संपत्ति को नष्ट करने का आरोप है.

उन्होंने अधिकारियों से सड़क को नष्ट करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ राजस्व वसूली अधिनियम लागू करने और उनसे हुए नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करने को कहा.

आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, पवन कल्याण ने Monday को पंचायत राज और ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ इंजीनियरिंग अधिकारियों के साथ घटना और आगे की कार्रवाई की समीक्षा की.

अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर First Information Report दर्ज की गई है, जिसमें कहा गया है कि सुब्बा रेड्डी नामक एक व्यक्ति ने वेंकटसुब्बा रेड्डी नामक एक अन्य व्यक्ति की सहायता से ट्रैक्टर का उपयोग करके सड़क के 100 मीटर हिस्से को जोत दिया था.

यह सड़क महज एक सप्ताह पहले ‘पल्ले पंडुगा 3.0’ परियोजना के तहत 4.75 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई थी. हाल ही में शुरू की गई ‘पल्ले पंडुगा 3.0’ राज्य Government के ग्रामीण विकास-उन्मुख कार्यक्रमों की शृंखला का तीसरा संस्करण है. अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों को आज शाम तक गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा.

पवन कल्याण ने अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई के बारे में स्पष्ट निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जनहित के लिए निर्मित Governmentी संपत्तियों को नष्ट करना एक अक्षम्य अपराध है और सड़क को नष्ट करने वाले व्यक्ति के खिलाफ गैरजमानती केस दायर करने का आदेश दिया.

जनसंपन्न धन से निर्मित सड़क को नष्ट करना एक दुर्भावनापूर्ण कृत्य बताते हुए उन्होंने जोर दिया कि इसमें शामिल नेताओं और उनका समर्थन करने वालों को न्याय के कठघरे में लाया जाना चाहिए. यह भी निर्णय लिया गया कि Government द्वारा जनहित के लिए उपलब्ध कराए गए बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने वालों की पहचान सभी के सामने उजागर की जानी चाहिए.

–

एएसएच/वीसी

Share