दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने का प्रस्ताव, जंतर-मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन को नहीं मिली इजाजत

New Delhi, 9 अक्टूबर . जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के 10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले दिल्ली Police ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. दिल्ली Police ने सीजेपी को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने से मना कर दिया है.

Police ने Friday रात 9 बजे से Saturday तक 57 मेट्रो स्टेशनों के एंट्री और एग्जिट गेट बंद करने का प्रस्ताव दिया है. यह प्रस्ताव दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) के अधिकारियों को भेजा गया है और अभी इसकी पुष्टि का इंतजार है.

जिन मेट्रो स्टेशनों को बंद करने का प्रस्ताव है, उनमें जनपथ, पटेल चौक, Supreme court , आईटीओ, दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट, रोहिणी वेस्ट, वेलकम, शालीमार बाग, आदर्श नगर और हौज खास शामिल हैं.

Police अधिकारियों ने कहा कि यह प्रस्ताव सिर्फ एंट्री और एग्जिट पॉइंट बंद करने को लेकर है, जबकि इंटरचेंज की सुविधा यात्रियों के लिए उपलब्ध रह सकती है. यह प्रस्तावित पाबंदी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े कदम राष्ट्रीय राजधानी में लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करने, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए उठाए गए हैं.

10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले दिल्ली Police ने Friday को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है.

Police ने बताया कि आयोजकों ने पहले के प्रदर्शन के दौरान कानूनी निर्देशों और अपने वादों का पालन नहीं किया था, इसलिए इस बार इजाजत नहीं दी गई.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में जॉइंट कमिश्नर ऑफ Police (New Delhi रेंज) नूपुर प्रसाद ने कहा कि Police को कॉकरोच जनता पार्टी के सह-संयोजक सौरव दास से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए आवेदन मिला था. यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) से जवाबदेही की मांग को लेकर प्रस्तावित था.

उन्होंने कहा, “इस सूचना पर विचार किया गया और पाया गया कि यह बहुत कम समय पहले दी गई थी. तय गाइडलाइन के अनुसार, प्रदर्शन की योजना से 10 दिन पहले सूचना मिलनी चाहिए.”

नूपुर प्रसाद ने आगे कहा कि इससे पहले जब सीजेपी को प्रदर्शन की इजाजत दी गई थी, तो उसने कानूनी निर्देशों और अपने वादों का पालन नहीं किया था. इसलिए कानूनी निर्देशों और अपने वादों का पालन न करने और मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति, सार्वजनिक सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए इस बार इजाजत खारिज कर दी गई है.

जॉइंट सीपी ने यह भी बताया कि New Delhi इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू है, जिसके तहत सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए रोकथाम संबंधी पाबंदियां लगाई गई हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि बीएनएसएस की धारा 163 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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वीकेयू/एबीएम

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