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Thursday, 29 October 2026
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गुजरात में मेडिकल स्टोरों पर कार्रवाई: एनडीपीएस नियम उल्लंघन पर 25 को नोटिस

Gujarat में मेडिकल स्टोरों पर कार्रवाई: एनडीपीएस नियम उल्लंघन पर 25 को नोटिस

गांधीनगर, 28 अक्टूबर . Gujarat Police के एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने राज्य भर में एक सप्ताह के दौरान 213 मेडिकल स्टोरों और फार्मेसियों का निरीक्षण किया ताकि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम से संबंधित दवाओं के नियमों के अनुपालन की जांच की जा सके. इस दौरान खाद्य एवं औषधि विभाग ने 25 नोटिस जारी किए.

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के बाद, एएनटीएफ के विभिन्न जोन और गांधीनगर स्थित निगरानी मुख्यालय द्वारा 6 से 12 अक्टूबर के बीच निरीक्षण किए गए.

इस अभियान का उद्देश्य मादक पदार्थों और एनडीपीएस से संबंधित दवाओं की अवैध बिक्री, भंडारण और वितरण के साथ-साथ उनके दुरुपयोग को रोकना था.

अधिकारियों ने निरीक्षण किए गए प्रतिष्ठानों में दवाओं की बिक्री और वितरण से संबंधित लागू नियमों और प्रक्रियाओं के अनुपालन की जांच की.

जांच किए गए 213 मेडिकल स्टोर और फार्मेसियों में से, गांधीनगर स्थित निगरानी मुख्यालय में सबसे अधिक 64 स्टोर और फार्मेसियां ​​पाई गईं.

वडोदरा जोन में 43 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया, इसके बाद राजकोट जोन में 36 और सीमावर्ती जोन में 32 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया. Ahmedabad जोन में 23 मेडिकल स्टोर और फार्मेसियों का निरीक्षण किया गया, जबकि सूरत जोन में 15 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया.

अधिकारियों के अनुसार, इस अभियान के दौरान खाद्य एवं औषधि विभाग ने नियमों के अनुपालन के लिए 25 नोटिस जारी किए.

इनमें से 11 नोटिस Ahmedabad जोन में, 10 सूरत जोन में और चार गांधीनगर स्थित निगरानी मुख्यालय जोन में जारी किए गए.

ये नवीनतम निरीक्षण मादक और मनोरोगी दवाओं के दुरुपयोग और अवैध बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए राज्यव्यापी स्तर पर किए गए पिछले प्रयासों के बाद किए गए हैं.

पिछले साल जुलाई में, Gujarat Police ने खाद्य एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन के साथ मिलकर एक अलग अभियान में 7,575 मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया था, जिसमें निर्धारित नुस्खे की आवश्यकताओं और नियंत्रित दवाओं की बिक्री पर प्रतिबंधों के अनुपालन पर विशेष ध्यान दिया गया था.

अधिकारियों ने आगे कहा कि Gujarat भर में मादक पदार्थों और एनडीपीएस से संबंधित दवाओं के अवैध व्यापार और दुरुपयोग को रोकने के लिए इस तरह के निरीक्षण और निगरानी जारी रहेंगे.

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एमएस/

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