टोक्यो . जापान सरकार पति और पत्नी का एक ही सरनेम रखने की बाध्यता को समाप्त करने के लिए कानून में बदलाव करने जा रही है. जापान में एक ही सरनेम रखने की बाध्यता है. महिलाओं के खिलाफ हिंसा के खात्मे के लिए संयुक्त राष्ट्र की समिति ने भी जापान सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है. बता दें कि जापान में एक ही सरनेम रखने के कानून को महिला विरोधी माना जाता है.
जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने इस कानून में बदलाव की तैयारी कर ली है. जापान सरकार ने कानून में बदलाव के लिए एक सर्वे कराया था. इसमें 60 साल से कम उम्र वाले लोगों से सरनेम बदलने के बारे में पूछा गया. इनमें से 70.6 फीसदी लोगों ने समर्थन जताया था. वहीं, 14.4 फीसदी लोग एक सरनेम के पक्ष में थे. प्रधानमंत्री सुगा ने देश की जनता से कहा कि इस बदलाव के प्रति वह समर्पित हैं. उनका मानना है कि इस मामले में पत्नी को ज्यादा समझौता करना होता है, जबकि महिलाएं अपना सरनेम नहीं बदलना चाहती.