अहमदाबाद: चरस तस्करी ममाले में दो तस्करों को 15 साल की सजा

Ahmedabad, 3 मार्च . Ahmedabad की एक स्पेशल कोर्ट ने 3.983 किलो चरस रखने के 2019 के मामले में दो ड्रग तस्करों को 15 साल की सजा और 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के एक अधिकारी ने Tuesday को यह जानकारी दी.

भरूच एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने दोनों आरोपियों, मालेक शिरीन बानो (40) और फिरोज खान पठान (48), को दोषी ठहराते हुए उन्हें एनडीपीएस एक्ट, 1985 के नियमों के तहत 15 साल की सजा और जुर्माना लगाया.

एनसीबी ने कहा कि Gujarat के भरूच की रहने वाली मालेक शिरीन बानो और Ahmedabad के दरियापुर के रहने वाले फिरोज खान पठान को 12 अक्टूबर 2019 को भरूच रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था, जब वे पश्चिम एक्सप्रेस से आए थे.

एनसीबी ने बयान में कहा कि दोनों आरोपियों के पास से 3.983 किलो चरस मिली, जिसे अलग-अलग गवाहों की मौजूदगी में पंचनामा बनाकर जब्त कर लिया गया. एनसीबी Ahmedabad जोनल यूनिट की बारीकी से की गई जांच और मेहनत से मुकदमा चलाने से यह पक्का हुआ है कि न्याय मिले, जिससे समुदायों को नशीली दवाओं के गलत इस्तेमाल के खतरनाक नतीजों से बचाया जा सके.

एक और मामले में Ahmedabad की एक स्पेशल कोर्ट ने 2023 के मेफेड्रोन तस्करी मामले में एक ड्रग तस्कर को 12 साल की सजा और 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया. एनसीबी के एक अधिकारी ने Monday को यह जानकारी दी. Ahmedabad के एक एडिशनल सेशंस जज ने इस मामले में Ahmedabad के कालूपुर के रहने वाले मोहम्मद इरफान उस्मानगनी सैयद को दोषी ठहराया.

यह मामला फरवरी 2023 में Ahmedabad के कालूपुर रेलवे स्टेशन पर 155 ग्राम मेफेड्रोन और 43 ग्राम चरस की जब्ती से जुड़ा था, जिसके बाद ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया गया था.

पीएसके

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