Supreme Court पर टिप्पणी करना पड़ा भारी, संजय राउत और पत्रकार निखिल वागले को अदालत ने थमाया नोटिस

New Delhi, 16 अक्टूबर . Supreme Court ने शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत और वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले को नोटिस जारी किया है. यह नोटिस Supreme Court बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष प्रदीप कुमार राय द्वारा दायर याचिका पर जारी किया गया. प्रदीप राय ने कहा कि उन्हें बड़े अफसोस के साथ यह याचिका दायर करनी पड़ी, क्योंकि दोनों जिम्मेदार पदों पर हैं, लेकिन उनकी टिप्पणियां दुर्भाग्यपूर्ण थीं और संस्थान के सम्मान के खिलाफ थीं.
Supreme Court बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप कुमार राय ने कहा, “Supreme Court ने इस मामले पर ध्यान दिया है. जैसा कि मैंने कहा, मुझे यह पिटीशन बहुत अफसोस के साथ फाइल करनी पड़ी, खासकर इसलिए क्योंकि ये टिप्पणियां दो बहुत जिम्मेदार लोगों, सांसद संजय राउत और सीनियर पत्रकार निखिल वागले ने की थीं.”
उन्होंने कहा कि मैंने निखिल वागले के आर्टिकल कई बार पढ़े हैं और उनके काम को फॉलो किया है. उन दोनों की टिप्पणियां बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थीं. मेरा मानना है कि ऐसे कमेंट्स की कोई जरूरत नहीं थी. उन्हें फैक्ट्स सत्यापित करने चाहिए थे, और गाली-गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था.
प्रदीप कुमार राय ने कहा कि आपको उस संस्थान का सम्मान करना चाहिए जिसमें आप काम करते हैं. एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसे पूरा देश मानता है, आप उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते. एक संस्थान स्थायी होता है. लोग आते-जाते रहते हैं. हम कल यहां हों या न हों, लेकिन संस्थान हमसे पहले भी था और हमारे बाद भी रहेगा.
उन्होंने कहा कि इसलिए लोगों को ऐसे कमेंट करने से पहले ध्यान से सोचना चाहिए. मैं उन लोगों से अपील करूंगा जो फालतू कमेंट करते हैं कि वे जिम्मेदारी से काम करें और कम से कम, इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बोलने से बचें.
इसी बातचीत के दौरान ट्विशा शर्मा के पिता के वकील अभिजीत सिन्हा ने कहा, “हमने मरहूम ट्विशा शर्मा के पिता नवनिधि शर्मा की तरफ से एक ट्रांसफर पिटीशन फाइल की है, जिसमें Bhopal में चल रहे ट्रायल को Madhya Pradesh से बाहर किसी जगह पर ट्रांसफर करने की मांग की गई है, क्योंकि पिता दिल्ली-एनसीआर इलाके में रहते हैं, इसलिए हमने केस को New Delhi के राउज एवेन्यू कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है.”
उन्होंने कहा कि हमने पिटीशन में कहा है कि आरोपी ज्यूडिशियल बैकग्राउंड से है और वहां काफी असरदार है. हमने कोर्ट के सामने एक सीलबंद लिफाफे में कुछ मैटेरियल भी जमा किया है.
इसके अलावा, एडवोकेट जगत सिंह ने बताया कि आज मामला टाल दिया गया है. अब इस पर 26 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी. Supreme Court ने आज एक ऑर्डर पास किया था, लेकिन उसकी कॉपी अभी तक कोर्ट तक नहीं पहुंची थी. इस वजह से जज आगे की कार्रवाई करने से पहले पक्का करना चाहते थे और ऑर्डर को देखना चाहते थे.
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केके/वीसी


