Supreme Court का बड़ा फैसला: पटियाला नगर निगम के वार्ड 15 और 58 में फिर होंगे चुनाव

पटियाला, 17 अक्टूबर . Supreme Court ने पटियाला नगर निगम के चुनावों को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए वार्ड नंबर 15 और 58 में नए सिरे से चुनाव करवाने के आदेश दिए हैं. अदालत ने 28 सितंबर 2026 को पारित अपने पुराने आदेश के पैरा 11 और 12 में संशोधन करते हुए इन दोनों वार्डों को भी दोबारा चुनाव करवाने के दायरे में शामिल कर लिया है.
16 अक्टूबर 2026 को हुई सुनवाई के दौरान Supreme Court ने स्पष्ट किया कि पटियाला नगर निगम के वार्ड नंबर 15 और 58 में नए सिरे से चुनाव करवाए जाएंगे. यह आदेश पंजाब Government की ओर से पेश वरिष्ठ वकील की दलीलें सुनने के बाद पारित किया गया.
वहीं, अदालत ने धर्मकोट नगर परिषद के वार्ड नंबर 10 और 11 को दोबारा चुनाव करवाने की सूची में शामिल करने की मांग खारिज कर दी. Supreme Court ने अपने आदेश में कहा कि जस्टिस निर्मलजीत कौर की रिपोर्ट को पूरी तरह स्वीकार करते हुए नए सिरे से चुनाव करवाने के निर्देश दिए गए हैं. चूंकि धर्मकोट के वार्ड नंबर 10 और 11 इस रिपोर्ट में शामिल नहीं हैं, इसलिए इन वार्डों को दोबारा चुनाव के दायरे में शामिल करने की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती.
यह मामला नवदीप कौर एवं अन्य बनाम गुरमीत सिंह एवं अन्य से संबंधित है. Supreme Court ने दोनों संबंधित आवेदनों का निपटारा करते हुए पटियाला नगर निगम के वार्ड नंबर 15 और 58 में नए सिरे से चुनाव करवाने का रास्ता साफ कर दिया है.
Supreme Court के संशोधित आदेश के बाद पटियाला नगर निगम के वार्ड नंबर 15 और 58 में दोबारा चुनाव होंगे, जबकि धर्मकोट के वार्ड नंबर 10 और 11 को लेकर दायर मांग खारिज कर दी गई है.
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