अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर गौतमबुद्धनगर में कड़े सुरक्षा इंतजाम, ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी

गौतमबुद्धनगर, 30 अप्रैल . अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मद्देनजर गौतमबुद्धनगर Police कमिश्नरेट ने जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक और सुदृढ़ सुरक्षा प्रबंध किए हैं. Police कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में पूरे जिले को सुरक्षा के लिहाज से जोनल और सेक्टर व्यवस्था में विभाजित कर विशेष निगरानी शुरू कर दी गई है.

Police प्रशासन द्वारा लागू की गई जोनल-सेक्टर स्कीम के तहत कमिश्नरेट क्षेत्र को कुल 11 जोन और 49 सेक्टरों में बांटा गया है. इनमें नोएडा जोन को 4 जोन और 16 सेक्टर, सेंट्रल नोएडा को 3 जोन और 24 सेक्टर तथा ग्रेटर नोएडा को 4 जोन और 9 सेक्टरों में विभाजित किया गया है. इस व्यवस्था का उद्देश्य हर क्षेत्र में Police की सक्रिय मौजूदगी सुनिश्चित करना और किसी भी स्थिति से त्वरित निPatna है.

सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारी संख्या में Police बल तैनात किया गया है. अन्य जनपदों से भी अतिरिक्त बल बुलाया गया है, जिसमें 6 एसपी रैंक के अधिकारी, 14 अपर Police अधीक्षक, 30 क्षेत्राधिकारी (डिप्टी एसपी), 65 निरीक्षक, 400 उपनिरीक्षक, 150 महिला उपनिरीक्षक, 900 आरक्षी और 200 महिला आरक्षी शामिल हैं. इसके अलावा 10 कंपनियां पीएसी की भी तैनाती की गई है.

कमिश्नरेट स्तर पर भी 2 डीसीपी, 3 एडिशनल डीसीपी और 4 एसीपी समेत अन्य अधिकारी ड्यूटी पर लगाए गए हैं. महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, लघु उद्योग क्षेत्रों, प्रमुख चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर Police की विशेष तैनाती की गई है. साथ ही मोबाइल Police टीमें लगातार क्षेत्र में गश्त कर रही हैं, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके.

निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है. लगभग 50 से अधिक प्रमुख स्थानों पर ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है, जबकि मुख्य चौराहों और संवेदनशील इलाकों में cctv कैमरे सक्रिय हैं. कंट्रोल रूम में एक राजपत्रित अधिकारी को नियुक्त किया गया है, जो सभी गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और किसी भी समस्या की स्थिति में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं.

Police द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से आम जनता को शासन के दिशा-निर्देशों की जानकारी भी दी जा रही है. वहीं, श्रमिक संगठनों के संभावित धरना-प्रदर्शन को देखते हुए 30 अप्रैल से 8 मई तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 लागू कर दी गई है.

पीकेटी/डीकेपी

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