जम्मू-कश्मीर: रियासी जिले में किराए के नियमों के उल्लंघन करने पर पुलिस की कड़ी कार्रवाई

जम्मू, 20 जनवरी . जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में Police ने एसडीएम के आदेशों के उल्लंघन को लेकर कड़ी कार्रवाई करते हुए कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

Police अधिकारी ने Tuesday को बताया कि रियासी जिले की Police ने किरायेदार सत्यापन नियमों और अन्य कानूनी निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपने अभियान को तेज कर दिया है. Police का कहना है कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मद्देनजर किरायेदारों और सेवा प्रदाताओं का सत्यापन बेहद आवश्यक है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

Police अधिकारी के अनुसार, डाबा मोड़ क्षेत्र में चलाए गए सत्यापन अभियान के दौरान बाणगंगा Police चौकी की टीम ने जडसरकोट, उधमपुर निवासी चैन सिंह के शेड में बिना अनिवार्य सत्यापन के रह रहे किरायेदारों को पाया. इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत First Information Report दर्ज की गई है. Police ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई एसडीएम के आदेशों के उल्लंघन के चलते की गई है.

इसी तरह एसएमवीडी ट्रैक पर की गई एक अन्य कार्रवाई में जम्मू के जंडियाल निवासी शबीर खान को अनाधिकृत टट्टू संचालक के रूप में काम करते हुए पकड़ा गया. Police के अनुसार, वह बिना वैध पंजीकरण कार्ड के टट्टू संचालन कर रहा था, जिसके चलते उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है.

वहीं, काकरयाल क्षेत्र में कुन कन्याला पंथल, कटरा निवासी नजीर अहमद को बिना सत्यापन के सज्जाद अहमद डार और उसकी पत्नी डेजी जान को किराएदार के रूप में रखने का दोषी पाया गया, जिसके बाद उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की गई.

इसके अलावा, चंबा चंदवा, कटरा निवासी ओंकार सिंह को गिरफ्तार किया गया और बाद में न्यायालय द्वारा दंडित किया गया. Police ने बताया कि यह पूरा अभियान बाणगंगा Police चौकी के प्रभारी पीएसआई, काकरयाल Police चौकी के प्रभारी पीपी और कटरा Police स्टेशन के एसएचओ द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया, जिसकी निगरानी एसडीपीओ कटरा और एसपी कटरा द्वारा की जा रही थी.

एसएसपी रियासी ने दोहराया कि जिला Police रियासी के सभी मकान मालिकों, किरायेदारों और सेवा प्रदाताओं से किरायेदार सत्यापन नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील करती है. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार के उल्लंघन के खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसी क्रम में Police ने यह भी जानकारी दी कि श्रीनगर और जम्मू जिलों में भी कुछ मकान मालिकों, होटलों, लॉजिंग, गेस्ट हाउस और होम-स्टे के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं, जहां बिना निर्धारित प्रक्रिया अपनाए मेहमानों, जिनमें कई बार विदेशी नागरिक भी शामिल होते हैं, को ठहरने की अनुमति दी गई थी.

एएसएच/डीकेपी

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