सोनम वांगचुक हिरासत केस: Supreme Court ने याचिका खारिज की, एनएसए हटने के बाद मामला समाप्त

New Delhi, 23 मार्च . लद्दाख के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी पत्नी गीतांजलि की ओर से दायर याचिका पर Supreme Court ने सुनवाई बंद करते हुए मामले का निपटारा कर दिया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि अब इस मामले में आगे सुनवाई की आवश्यकता नहीं रह गई है.

सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि सोनम वांगचुक पर लगाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) 14 मार्च को ही हटा लिया गया था. इसके साथ ही उन्हें रिहा भी कर दिया गया है. इस पर Supreme Court ने कहा कि जब एनएसए वापस ले लिया गया है और वांगचुक को रिहा कर दिया गया है, तो याचिका स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाती है. इसी आधार पर अदालत ने मामले को समाप्त करते हुए सुनवाई बंद कर दी.

हालांकि, इस पूरे प्रकरण से जुड़े अन्य पहलुओं पर न्यायिक प्रक्रिया अभी जारी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में दिल्ली Police को नोटिस जारी किया. इसका साथ ही, हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 12 अगस्त तय की है.

गौरतलब है कि सोनम वांगचुक की हिरासत को लेकर पहले काफी चर्चा रही थी. इसे लेकर विभिन्न सामाजिक एवं Political हलकों में भी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी. लेकिन, अब Supreme Court के इस फैसले के बाद यह मामला समाप्त हो गया है, जबकि हाईकोर्ट में संबंधित मुद्दों पर सुनवाई जारी रहेगी.

बता दें कि गृह मंत्रालय ने 14 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत लद्दाखी जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत रद्द कर दी थी. गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि विचार-विमर्श के बाद Government ने सोनम वांगचुक की हिरासत तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्णय लिया है और Government लद्दाख की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है.

आपको बताते चलें, लद्दाख में 24 सितंबर 2025 को हुई हिंसा में चार लोगों की जान चली गई थी. यह हिंसा लेह में लद्दाख को छठी अनुसूची का दर्जा और राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई. करीब 90 लोग हिंसा के दौरान घायल हुए थे. इसके बाद, 26 सितंबर को सोनम वांगचुक को लद्दाख में हिंसक विरोध प्रदर्शन भड़काने के आरोप में हिरासत में लिया गया था.

पीएसके

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