रेप के मामले में आरोपी पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को Supreme Court से झटका, याचिका खारिज

New Delhi, 11 दिसंबर . जनता दल (सेक्युलर) नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को Supreme Court से बड़ा झटका लगा है. उन्होंने रेप के मामले में निचली अदालत में चल रही सुनवाई को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी. उन्होंने जज पर पक्षपात का आरोप लगाया था, लेकिन Supreme Court ने उनकी याचिका खारिज कर दी.

Supreme Court के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि जिस जज ने रेवन्ना को एक अन्य रेप केस में दोषी ठहराया है, वह बाकी लंबित मामलों की सुनवाई के दौरान उस फैसले से प्रभावित नहीं होंगे.

कोर्ट ने साफ कर दिया कि निचली अदालत के जज पर पक्षपात के आरोप सिर्फ आरोप भर हैं, इनका कोई ठोस आधार नहीं दिखता.

दरअसल, प्रज्वल रेवन्ना ने यह कहते हुए केस ट्रांसफर करने की मांग की थी कि मौजूदा सेशन कोर्ट के जज उनके खिलाफ भेदभाव कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि मामला सांसद/विधायक स्पेशल कोर्ट से हटाकर किसी दूसरी सेशन कोर्ट में भेज दिया जाए, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने पहले ही उनकी यह मांग ठुकरा दी थी. इसके बाद वे Supreme Court पहुंचे थे, लेकिन यहां भी उन्हें राहत नहीं मिली.

गौरतलब है कि प्रज्जवल रेवन्ना को रेप के एक अन्य मामले में सांसद/विधायक स्पेशल कोर्ट पहले ही दोषी ठहरा चुकी है और उन्हें उम्रकैद की सजा भी सुना चुकी है. इसी वजह से उन्होंने दावा किया था कि जिस जज ने उन्हें पहले उम्रकैद दी, वही जज अन्य मामलों की सुनवाई करते समय निष्पक्ष नहीं रह सकते. मगर, Supreme Court ने कहा कि न्यायपालिका पर भरोसा रखना होगा और ऐसे अंदाजों के आधार पर केस ट्रांसफर नहीं हो सकता.

Supreme Court से पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की सुनवाई को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने की याचिका खारिज होने के बाद अब उसी सेशन कोर्ट में लंबित मामलों की सुनवाई होगी, जिसमें पहले से चल रही है.

पीआईएम/एबीएम

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