
New Delhi, 17 दिसंबर . कोलकाता स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के मामले में अब Supreme Court सुनवाई नहीं करेगी. Supreme Court ने इस केस से जुड़े सभी लंबित मामलों को कलकत्ता हाई कोर्ट को ट्रांसफर करने का फैसला सुनाया है.
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की दो याधीशों वाली बेंच ने कहा कि इस संवेदनशील मामले की जांच की मॉनिटरिंग नेशनल टास्क फोर्स (एनटीएफ) के गठन सहित अन्य सभी मुद्दों पर अब कलकत्ता हाई कोर्ट ही फैसला करेगा. कोर्ट ने कहा कि चूंकि हाई कोर्ट इस केस की निगरानी पहले से कर रहा है, इसलिए आगे की कार्यवाही वहीं अधिक प्रभावी ढंग से हो सकती है.
बेंच ने यह भी निर्देश दिया कि सीबीआई द्वारा की गई जांच की स्टेटस रिपोर्ट की एक प्रति पीड़िता के माता-पिता को सौंपी जाए, ताकि उन्हें जांच की प्रगति की जानकारी मिल सके. Supreme Court का मानना है कि पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए यह कदम आवश्यक है.
गौरतलब है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई इस जघनन वारदात के बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया था. Supreme Court ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वतः संज्ञान लेते हुए केस सुनवाई शुरू की थी.
बता दें कि 9 अगस्त 2024 को आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल से पोस्ट-ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का शव बरामद हुआ था. मामला सामने आने के बाद पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में आक्रोश देखा गया था. देशभर के डॉक्टरों से लेकर आम नागरिकों और महिला संगठनों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए थे. इस मामले में सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को अदालत ने दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई थी, लेकिन एक साल बाद भी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) इस अपराध के पीछे की बड़ी साजिश की जांच पूरी नहीं कर पाया है.
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पीएसके