ड्रग कारोबार से जुड़े लोगों को नहीं मिलेगा सिक्योरिटी क्लीयरेंस, अनंतनाग एसएसपी का सख्त आदेश

अनंतनाग, 28 अप्रैल . जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में नशे के नेटवर्क को लेकर जांच एजेंसियों और Police को अहम निर्देश दिए गए हैं. एसएसपी ने आदेश दिया है कि नशीले पदार्थों के मामलों में शामिल पाए जाने वाले व्यक्तियों को कोई भी सुरक्षा मंजूरी नहीं दी जाएगी.

अनंतनाग Police ने social media एक्स पर पोस्ट कर बताया कि जिले में 20 पहचाने गए हॉटस्पॉट पर नार्को सीएएसओ (घेराबंदी और तलाशी अभियान) चल रहे हैं. Police संदिग्ध ड्रग सरगनाओं के घरों पर छापेमारी कर रही हैं. एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्ती के लिए अवैध संपत्तियों का सर्वे चल रहा है.

विभिन्न एनडीपीएस मामलों की जांच के दौरान यह सामने आया है कि यहां सक्रिय कुछ नशा तस्कर और सिंडिकेट सीधे तौर पर आतंकी हैंडलर्स से जुड़े हो सकते हैं. यह स्थिति न सिर्फ कानून-व्यवस्था के लिए खतरा मानी जा रही है, बल्कि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जोड़कर देखा जा रहा है.

ये आपराधिक तत्व सिर्फ अवैध गतिविधियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि समाज में नशे का जाल फैलाकर युवाओं को बर्बादी की ओर धकेल रहे हैं. नशीले पदार्थों और प्रतिबंधित सामान की सप्लाई से सामाजिक ताना-बाना भी प्रभावित हो रहा है और इलाके में अस्थिरता का माहौल बन रहा है.

इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए अनंतनाग के वरिष्ठ Police अधीक्षक (एसएसपी) ने सभी फील्ड यूनिट्स को सख्त निर्देश जारी किए हैं. आदेश में साफ कहा गया है कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन, Governmentी नौकरी, कांट्रैक्टर कार्ड और अन्य चरित्र प्रमाणन से जुड़े मामलों में अगर किसी व्यक्ति का संबंध नशा तस्करी या किसी ड्रग सिंडिकेट से पाया जाता है, तो उसे स्पष्ट रूप से लाल स्याही में दर्ज किया जाए.

इसके साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को सुरक्षा मंजूरी न दी जाए जो नशे के कारोबार या ड्रग नेटवर्क से जुड़ा हुआ पाया जाए. प्रशासन का कहना है कि यह कदम इलाके में नशे के बढ़ते खतरे को रोकने और नेटवर्क को तोड़ने के लिए जरूरी है. Police का फोकस अब इस बात पर है कि नशे की सप्लाई चेन को जड़ से खत्म किया जाए और इसमें शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए.

अनंतनाग Police ने यह भी स्पष्ट किया है कि वे समाज और देश की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं. जो भी व्यक्ति या समूह इस तरह की गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.

पीआईएम/वीसी

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