ओडिशा गैंगरेप मामला: तीन दोषियों को 20 साल कठोर कारावास की सजा

भुवनेश्वर, 14 जुलाई . Odisha के जगतसिंहपुर जिले की एक फास्ट ट्रैक विशेष अदालत ने Tuesday को वर्ष 2024 में तिर्तोल क्षेत्र में हुए सामूहिक दुष्कर्म (गैंगरेप) मामले में तीन दोषियों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई.

अदालत ने तीनों दोषियों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376डी और 506 के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई. साथ ही प्रत्येक दोषी पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया.

Odisha Police ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 3 फरवरी 2024 की शाम को जगतसिंहपुर जिले के तिर्तोल थाना क्षेत्र स्थित निमकाना रेलवे स्टेशन के पास 29 वर्षीय महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था.

पीड़िता की शिकायत के आधार पर तिर्तोल थाने में मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद Police ने घटना की विस्तृत जांच शुरू की और आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई की.

मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए बाद में जांच की जिम्मेदारी Odisha Police की महिला एवं बाल अपराध शाखा भुवनेश्वर को सौंप दी गई.

Police ने इस जघन्य अपराध में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. उनकी पहचान रंजन कुमार सिला (26), बिस्वरंजन नायक (29) और सुरेश कुमार बेहरा (40) के रूप में हुई, जो तिर्तोल थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं.

महिला एवं बाल अपराध शाखा के उप Police अधीक्षक इमन कल्याण नायक ने जांच का नेतृत्व किया और अदालत में आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल की.

Odisha Police ने बताया कि चार्जशीट और सुनवाई के दौरान पेश किए गए मजबूत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने Tuesday को तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई.

इससे पहले अदालत ने Odisha पीड़ित मुआवजा योजना के तहत पीड़िता को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का भी निर्देश दिया था.

Odisha Police ने कहा कि यह सजा महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की वैज्ञानिक, पेशेवर और पीड़ित-केंद्रित जांच के प्रति Police और उसकी महिला एवं बाल अपराध शाखा की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिससे अपराधियों को जल्द कानूनी सजा सुनिश्चित की जा सके.

एएमटी/डीकेपी

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