एनसीईआरटी किताब विवाद: सरकार ने बनाई तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति, Supreme Court में सुनवाई पूरी

New Delhi, 20 मार्च (आईएएमएस). राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की कक्षा 8 की किताब में न्यायपालिका से जुड़े चेप्टर को फिर से लिखने के लिए तीन सदस्यों वाली एक विशेषज्ञ समिति का गठन हुआ है. Friday को केंद्र Government ने Supreme Court में यह जानकारी दी.

केंद्र Government ने Friday को मामले में सुनवाई के दौरान Supreme Court को बताया कि तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई है. इसमें पूर्व अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल, जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​और जस्टिस अनिरुद्ध बोस को शामिल किया गया है.

Government ने ये फैसला एनसीईआरटी की किताब के उस हिस्से पर हुए विवाद के बाद उठाया है, जिसमें ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ का जिक्र था. कमेटी के गठन के बाद Supreme Court ने इस मामले में अपनी तरफ से शुरू की गई सुनवाई को खत्म कर दिया.

गौरतलब है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने हाल ही में कक्षा 8 के लिए सामाजिक विज्ञान की पुस्तक “एक्सप्लोरिंग सोसाइटीः इंडिया एंड बियॉन्ड” (भाग-2) प्रकाशित की थी. इस पुस्तक में “हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका” शीर्षक से एक पाठ शामिल था. इसमें न्याय व्यवस्था पर विवादित पाठ्य सामग्री थी. यही कारण रहा कि इस अध्याय को लेकर विभिन्न पक्षों से आपत्तियां सामने आईं. स्वयं Supreme Court ने इस पर आपत्ति जताई थी.

Supreme Court के संज्ञान लेने के बाद एनसीईआरटी ने गलती मानते हुए चैप्टर को वापस ले लिया था. एनसीईआरटी के निदेशक और परिषद के सदस्यों ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि इस अध्याय के कारण उत्पन्न स्थिति के लिए वे बिना किसी शर्त और बिना किसी स्पष्टीकरण के सार्वजनिक रूप से क्षमा चाहते हैं. एनसीईआरटी ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि विवादित अध्याय वाली पूरी पुस्तक को वापस ले लिया गया है. यह पुस्तक कहीं भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है. परिषद ने कहा कि अध्याय के कारण उत्पन्न असुविधा के लिए उन्हें खेद है और वे सभी संबंधित पक्षों की समझदारी की सराहना करते हैं.

पिछली सुनवाई में Supreme Court ने निर्देश दिया कि दोबारा लिखा गया चैप्टर तब तक प्रकाशित नहीं किया जाएगा, जब तक डोमेन एक्सपर्ट कमेटी इसकी समीक्षा नहीं कर लेती. इसके बाद, कोर्ट ने मामले में केंद्र Government को डोमेन एक्सपर्ट कमेटी के गठन का आदेश दिया था.

डीसीएच/

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