बिहार में डीजे बजाने पर लगेगी रोक, मंत्री श्रवण कुमार ने दी जानकारी

Patna, 19 फरवरी . बिहार में धार्मिक, सामाजिक आयोजनों या विभिन्न समारोहों में तेज आवाज में डीजे बजाने पर रोक लगाई जाएगी. बिहार के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने Thursday को विधान परिषद में इसकी घोषणा की. उन्होंने कहा कि 15 दिनों के अंदर अभियान चलाकर इस पर रोक लगाई जाएगी.

दरअसल, बिहार विधान मंडल के बजट सत्र के दौरान विधान परिषद में वंशीधर ब्रजवासी ने सवाल उठाते हुए कहा कि तेज आवाज में डीजे बजाने से कई लोगों की हृदयाघात से मौत हो चुकी है. इसके अलावा शादी-विवाह जैसे आयोजनों में गोलियां चलने की घटनाएं भी सामने आती रही हैं. कई मौकों पर डीजे के जरिए अश्लील गानों के प्रसारित किए जाने के बाद मारपीट की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है, जो गंभीर चिंता का विषय है.

इस मुद्दे को लेकर कई अन्य सदस्यों ने भी एमएलसी का समर्थन किया. इस दौरान सदस्यों ने वाहनों में भी तेज आवाज में डीजे बजाने पर प्रश्न उठाए. इस प्रश्न के उत्तर में परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने स्पष्ट कहा कि बिना अनुमति और लाइसेंस वाले डीजे बजाने पर रोक लगेगी और ऐसी गाड़ियों को जब्त किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि 15 दिनों के अंदर बिना अनुमति के डीजे बजाने वालों पर एक अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने एमएलसी के गाड़ियों में भी अवैध तरीके से डीजे बजाने को लेकर कहा कि साउंड पॉल्यूशन को लेकर भी परिवहन विभाग विशेष अभियान चलाएगा.

उन्होंने कहा कि ऐसी गाड़ियों को भी जब्त किया जाएगा, जिन पर नियम विरुद्ध विभिन्न समारोहों में अवैध तरीके से डीजे बजाया जाता है. साउंड पॉल्यूशन को लेकर भी नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.

हालांकि, मंत्री ने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा कि बाद में यह मत कहिएगा कि शादी-विवाह में डीजे बजाने की अनुमति दी जाए. डीजे नहीं बजने के कारण लोग शादी की खुशी में लोग डांस भी नहीं कर पा रहे हैं.

एमएनपी/डीसीएच

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