
Bhopal , 27 मई . Madhya Pradesh के ग्रामीण इलाकों में भूमि विवाद, फसल हानि और उत्तराधिकार दावों का रिकॉर्ड रखने वाले अधिकारी को अब एक और जिम्मेदारी सौंपी गई है, और वो है शादी की रस्में शुरू होने से पहले ही बाल विवाह रोकना.
पहली बार, राज्य के प्रत्येक पटवारी को अपने अधिकार क्षेत्र के गांवों में नाबालिग विवाह की सूचना मिलने पर सीधे हस्तक्षेप करने का कानूनी अधिकार दिया गया है.
शहरी क्षेत्रों में यही अधिकार नगर निगमों के क्षेत्रीय अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों, सहायक राजस्व अधिकारियों और स्वास्थ्य अधिकारियों को भी दिया गया है.
यह कदम Madhya Pradesh Government द्वारा बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत किए गए सबसे व्यापक जमीनी स्तर के प्रवर्तन सुधारों में से एक है.
महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने को बताया कि इस निर्णय का उद्देश्य राज्य की बाल विवाह विरोधी प्रणाली को एक धीमी, शिकायत-आधारित व्यवस्था से बदलकर एक त्वरित स्थानीय प्रतिक्रिया नेटवर्क में बदलना है, जो विवाह समारोह होने से पहले ही कार्रवाई करने में सक्षम हो.
अधिकारी ने को बताया कि अब तक, निवारक कार्रवाई मुख्य रूप से Police, मजिस्ट्रेट और महिला एवं बाल विकास विभाग के कर्मचारियों तक ही सीमित थी. नई प्रणाली एक बहुस्तरीय नेटवर्क का निर्माण करती है जो जिला मुख्यालय से लेकर राजस्व गांव तक काम करता है.
नई संरचना के तहत, जिला कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर और जिला पंचायतों के सीईओ जिला स्तर पर कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे, जबकि उप-मंडल अधिकारी (राजस्व) उप-मंडलों में कार्रवाई की निगरानी करेंगे. हालांकि, राज्य की असली चुनौती ग्राम स्तर पर है.
एक पटवारी अक्सर पहला Governmentी अधिकारी होता है, जिसे पता चलता है कि कोई परिवार शादी की तैयारी कर रहा है.
अधिकारियों का मानना है कि स्थानीय जानकारी गुप्त या जल्दबाजी में किए गए बाल विवाहों के खिलाफ सबसे मजबूत हथियार बन सकती है, खासकर दूरदराज के इलाकों में जहां सामाजिक दबाव अक्सर शिकायतों को दबा देता है.
हाल ही में हुई घटनाओं से कानून प्रवर्तन में आई गंभीर कमियां उजागर हुई हैं, जिसके बाद इस सुधार की तत्काल आवश्यकता महसूस हुई है. इन घटनाओं में एक 13 वर्षीय लड़की की कथित तौर पर चेतावनी के बावजूद शादी करा दी गई, जिसके बाद 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
जांचकर्ताओं का दावा है कि यह शादी दो परिवारों के बीच वस्तु विनिमय जैसी व्यवस्था से जुड़ी थी, जिसे अधिकारी स्वीकार करते हैं कि स्थानीय जानकारी के बिना पता लगाना मुश्किल है.
महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी ने कहा कि अब, यदि किसी भी स्रोत से बाल विवाह के संबंध में सूचना प्राप्त होती है, तो स्थानीय पटवारी या सेक्टर सुपरवाइजर को सीधे हस्तक्षेप करने का कानूनी अधिकार होगा.
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एमएस/