मध्य प्रदेश सरकार ने जूनियर डॉक्टरों के लिए संशोधित स्टाइपेंड को दी मंजूरी : उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला

Bhopal , 13 मार्च . उपChief Minister राजेंद्र शुक्ला ने Friday को बताया कि Madhya Pradesh Government ने राज्य के Governmentी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए संशोधित स्टाइपेंड को मंजूरी दे दी है.

उपChief Minister राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि संशोधित स्टाइपेंड संरचना 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दी गई है, जिसमें राज्य के मेडिकल कॉलेजों में काम कर रहे जूनियर डॉक्टरों के स्टाइपेंड में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2.94 के आधार पर वृद्धि की गई है.

स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभागों के प्रभारी उपChief Minister शुक्ला ने कहा कि जूनियर डॉक्टर राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और इसके लिए वे पूरी निष्ठा से काम करेंगे. उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेजों और उनके संबद्ध अस्पतालों में जूनियर डॉक्टर केवल चिकित्सा प्रशिक्षण ही नहीं लेते, बल्कि मरीजों को लगातार स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं.

जूनियर डॉक्टरों के हितों को ध्यान में रखते हुए, चिकित्सा शिक्षा विभाग ने स्टाइपेंड में संशोधन को मंजूरी दी है. संशोधित संरचना के अनुसार, पहले वर्ष के पोस्टग्रेजुएट छात्रों का स्टाइपेंड 75,444 रुपए से बढ़ाकर 77,662 रुपए, दूसरे वर्ष के छात्रों का 77,764 रुपए से बढ़ाकर 80,050 रुपए और तीसरे वर्ष के छात्रों का 80,086 रुपए से बढ़ाकर 82,441रुपए कर दिया गया है.

इसी तरह इंटर्न्स का स्टाइपेंड 13,928 रुपए से बढ़ाकर 14,337 रुपए किया गया है. सुपर स्पेशियलिटी मेडिकल कोर्स के पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष का स्टाइपेंड भी बढ़ाकर 82,441 रुपए तय किया गया है. सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों का स्टाइपेंड 88,210 रुपए से बढ़ाकर 90,803 रुपए और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों का 63,324 रुपए तय किया गया है.

इस मंजूरी से पहले, पूरे Madhya Pradesh के जूनियर डॉक्टरों ने जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के नेतृत्व में प्रदर्शन किया था, जिसमें 7 जून 2021 के Governmentी आदेश के तहत स्टाइपेंड संशोधन को लागू करने की मांग की गई थी. 10 मार्च को जबलपुर में जेयूडीए प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक के बाद उप Chief Minister शुक्ला ने इस मुद्दे को हल किया और स्ट्राइक को समाप्त कर दिया.

एमएस/

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