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Monday, 19 October 2026
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2017 अभिनेत्री अपहरण मामला: दिलीप के बरी होने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची केरल सरकार

2017 Actress अपहरण मामला: दिलीप के बरी होने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची केरल Government

कोच्चि, 22 जून . 2017 में केरल फिल्म इंडस्ट्री को झकझोर देने वाले चर्चित Actress अपहरण और हमला मामले में एक बार फिर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. दरअसल, केरल हाईकोर्ट ने राज्य Government की उस अपील को स्वीकार कर लिया है जिसमें Actor दिलीप और तीन अन्य आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है.

इसके साथ ही केरल Government ने उन आरोपियों की सजा बढ़ाने की भी मांग की है, जिन्हें निचली अदालत ने दोषी ठहराया था.

जानकारी के अनुसार, यह अपील उस समय दायर की गई थी जब राज्य में पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली Government सत्ता में थी. अब केरल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस अपील पर विचार शुरू कर दिया है. न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन वी और न्यायमूर्ति केवी जयकुमार की पीठ ने मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है. इसके साथ ही कानूनी प्रक्रिया का अगला चरण शुरू हो गया है.

राज्य Government ने Actor दिलीप समेत चार लोगों को बरी किए जाने पर आपत्ति जताई है. राज्य Government की अपील में आरोपी चार्ली थॉमस, सनील कुमार उर्फ मेस्थिरी सनील और आरोपी सरथ जी. नायर का भी नाम शामिल है.

अभियोजन पक्ष का आरोप है कि इन लोगों ने Actress के अपहरण और हमले की साजिश रचने में भूमिका निभाई थी. केरल हाईकोर्ट उन दोषी आरोपियों की अपील पर भी सुनवाई कर रही है, जिन्होंने अपनी सजा और दोषसिद्धि को चुनौती दी है.

Monday को जब मामला अदालत में आया, तब यह जानकारी दी गई कि वरिष्ठ अधिवक्ता वी. अजयकुमार को राज्य Government की ओर से विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है. बता दें कि उन्होंने निचली अदालत में भी इस मामले में राज्य Government का पक्ष रखा था.

सुनवाई के दौरान केरल हाईकोर्ट ने निचली अदालत के रिकॉर्ड मंगवाने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि दोषी ठहराए गए आरोपियों द्वारा दायर सजा निलंबन याचिकाओं पर दो सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी. इन याचिकाओं में मुख्य आरोपी सुनील एन. एस. उर्फ पल्सर सुनी भी शामिल है.

गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में एर्नाकुलम की प्रधान जिला एवं सत्र अदालत ने इस मामले में छह आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई थी.

हालांकि, उसी फैसले में Actor दिलीप को बरी कर दिया गया था. अभियोजन पक्ष ने उन्हें कथित साजिश का मास्टरमाइंड बताया था, लेकिन अदालत ने कहा था कि उनके खिलाफ साजिश के आरोप साबित नहीं हुए है, जिसके चलते उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया.

यह मामला फरवरी 2017 की उस घटना से जुड़ा है, जिसमें एक जानी-मानी मलयालम Actress को त्रिशूर से कोच्चि जाते समय कथित तौर पर किडनैप कर लिया गया था और चलती गाड़ी में उसके साथ मारपीट की गई थी. इस घटना ने पूरे केरल और फिल्म जगत को हिलाकर रख दिया था.

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पीके/पीएम

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